Drone

अब खेती में ड्रोन के इस्तेमाल को दी मंजूरी-Modi Govt ने किसानों के हित में लिया बड़ा फैसला जाने विस्तार से-

ड्रोन भारत के कृषि क्षेत्र में विशेष रूप से उचित कृषि, टिड्डी नियंत्रण (Locust Control) और फसल उपज (Crop yield) में सुधार लाने जैसे क्षेत्रों में बड़ी भूमिका निभाने के लिए तैयार है.

केंद्र सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए खेती-बाड़ी में ड्रोन (Drone) के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है. नागर विमानन मंत्रालय (Ministry of Civil Aviation) और नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA ने कृषि अनुसंधान गतिविधियों के लिए इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी-आरिड ट्रॉपिक्स (ICRISAT) हैदराबाद, तेलंगाना को ड्रोन की तैनाती करने के लिए सशर्त छूट दी है. यह सशर्त छूट इस आशय का पत्र जारी होने की तिथि से छह माह की अवधि के लिए या डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म (चरण-1) के पूर्ण परिचालन तक, जो भी पहले हो, मान्य होगी.

नागर विमानन मंत्रालय के संयुक्त सचिव अंबर दुबे ने बताया कि ड्रोन भारत के कृषि क्षेत्र में विशेष रूप से उचित कृषि, टिड्डी नियंत्रण (Locust Control) और फसल उपज (Crop yield) में सुधार लाने जैसे क्षेत्रों में बड़ी भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं. सरकार युवा उद्यमियों और शोधकर्ताओं को देश के 6.6 लाख से अधिक गांवों में कम कीमत के ड्रोन समाधान प्रदान करने के लिए प्रोत्‍साहित कर रही है.

रिमोटली पायलेटिड एयर क्राफ्ट सिस्‍टम्‍स का उपयोग करते हुए आईसीआरआईएसएटी के क्षेत्र में कृषि अनुसंधान गतिविधियों के लिए डेटा अधिग्रहण हेतु आईसीआरआईएसएटी के लिए शर्तों में छूट दी गई है. यह छूट तभी मान्य होगी, जब नीचे दी गई सभी शर्तों और सीमाओं का सख्‍ती से अनुपालन किया जाए. किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में, यह छूट समाप्‍त हो जाएगी.

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ड्रोन के इस्तेमाल पर इन बातों का रखना होगा ध्यान

*संस्‍थान आरपीएएस परिचालन के दौरान हुई दुर्घटना/घटना के कारण तीसरी पार्टी को हुई क्षति को कवर करने के लिए बीमे का पर्याप्‍त स्‍तर रखेगा.
*यह संस्‍थान यह सुनिश्चित करेगा कि खतरनाक सामग्री या परिवर्तनीय पेलोड का किसी भी स्थिति में आरपीए के लिए उपयोग न किया जाए.
*आईसीआरआईएसएटीइन परिचालनों के कारण पैदा हुए कानूनी मुद्दों या अन्‍य मुद्दों से डीजीसीए को सुरक्षित रखेगा.
*संस्‍थान यह सुनिश्चित करेगा कि आरपीएएस अच्‍छी तरह से काम कर रहा है और वह उपकरण की खराबी के कारण उत्‍पन्‍न होने वाली किसी भी स्थिति के लिए जिम्‍मेदार होगा.
*उपकरणों के साथ शारीरिक संपर्क के कारण किसी भी व्यक्ति को लगी चोट के मामले में,संस्‍थान ही मेडिको-लीगल मुद्दों के लिए जिम्मेदार होगा.
*सीएआर के प्रावधानों के अनुसार हवाई अड्डे के आसपास आरपीएएस को संचालित नहीं किया जाएगा.
*संस्‍थान यह सुनिश्चित करेगा कि आरपीएएस को केवल प्रशिक्षित और अनुभवी बोनाफ़ाइड कर्मी ही संचालित करें.
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