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गाड़ी में अकेले रहने पर भी मास्क लगाना ज़रूरी 

ND: कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलें लोगों के लिए और सरकार के लिए चिंता का विषय बन गए हैं। लेकिन अब कोविड-19 के बढ़ते मामले पर दिल्ली में सख्ती हुई हैं। अब इन नए नियमों के चलते दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार 7 अप्रैल को एक बड़ा फैसला सुनाया है। जिसमें हाईकोर्ट ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के दौरान प्राइवेट गाड़ी में ड्राइविंग करते हुए अकेले होने के बाद भी मास्क पहनना जरूरी है. एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का यह फैसला दिया है. इससे पहले, दिल्ली सरकार ने राजधानी में 30 अप्रैल तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने की बात कही है। 

कोरोना के मामलें में बढ़ते केसेस को देखते हुए, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौर में मास्क ‘सुरक्षा कवच’ की तरह है. गाड़ी में मास्क पहनना अनिवार्य है चाहे ड्राइवर अकेले ही गाड़ी चला रहा हो. अगर गाड़ी में सिर्फ एक व्यक्ति भी बैठा है, वह पब्लिक प्लेस की तरह है।  दरअसल, या​चिकाकर्ता ने गाड़ी अकेले चलाते समय बिना मास्क के चालान पर कोर्ट में याचिका डाली थी, जिसमें 500 रुपये का रिफंड और 10 लाख का मुआवजा मांगा था. 

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