अर्नब गोस्वामी को नहीं मिली राहत, जमानत पर टली सुनवाई

अर्नब गोस्वामी महाराष्ट्र में अलीबाग पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द किए जाने की अपील की है. न्यायमूर्ति एस.एस. शिंदे और न्यायमूर्ति एम.एस. कर्णिक की एक खंडपीठ ने गुरुवार को इस मामले पर सुनवाई शुरू की.

रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं. बॉम्बे हाई कोर्ट से अर्नब को आज भी राहत नहीं मिली है. जमानत अर्जी पर अगली सुनवाई कल यानी कि शनिवार को दोपहर 12 बजे होगी. बता दें कि अर्नब गोस्वामी ने इंटीरियर डिजाइनर को कथित तौर पर आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में अपनी गिरफ्तारी को ‘गैरकानूनी’ बताते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट में इसके खिलाफ एक याचिका दायर की है. उन्होंने महाराष्ट्र में अलीबाग पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द किए जाने की अपील की है. 

न्यायमूर्ति एस एस शिंदे और न्यायमूर्ति ए एस कार्निक की एक खंडपीठ ने कहा कि वह समय की कमी के चलते सुनवाई शनिवार को जारी रखेगी. अदालत ने कहा, ‘हम इस मामले की सुनवाई के लिए विशेष तौर पर शनिवार दोपहर में बैठेंगे.’

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