ज्ञानवापी मामला: अदालत ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को अपनी रिपोर्ट जमा करने के लिए 17 नवंबर तक की मोहलत दी

ज्ञानवापी मामला: अदालत ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को अपनी रिपोर्ट जमा करने के लिए 17 नवंबर तक की मोहलत दी

गुरुवार को, वाराणसी की एक अदालत ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण पूरा करने और अपनी रिपोर्ट जमा करने के लिए 17 नवंबर तक की मोहलत दे दी।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को विस्तार देने का आदेश जिला न्यायाधीश एके विश्वेश द्वारा जारी किया गया था, और एएसआई के अनुरोध के जवाब में केंद्र सरकार के वकील अमित श्रीवास्तव ने इस निर्णय की पुष्टि की थी।

अदालती कार्यवाही के दौरान, यह बताया गया कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने सर्वेक्षण स्वयं ही पूरा कर लिया था, लेकिन उन्हें रिपोर्ट संकलित करने के लिए और समय की आवश्यकता थी, जिसमें सर्वेक्षण में उपयोग किए गए उपकरणों के बारे में जानकारी शामिल होगी। इसके जवाब में, अदालत ने एएसआई के अनुरोध के अनुसार समय विस्तार दिया।

गौरतलब है कि 5 अक्टूबर को, अदालत ने शुरुआत में एएसआई को अपना सर्वेक्षण कार्य पूरा करने के लिए अतिरिक्त चार सप्ताह की अनुमति दी थी और इस बात पर जोर दिया था कि उस अवधि से आगे कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा।

ALSO READ -  अनुकंपा नियुक्ति योजना के उद्देश्य से 'आश्रित' की परिभाषा में शामिल किए जाने के लिए 'विवाहित बेटी' की तुलना में 'विधवा बेटी' बेहतर - इलाहाबाद उच्च न्यायालय
Translate »
Scroll to Top