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‘लुटेरी दुल्हन’ को बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत से इंकार, 7 मर्दों से की शादी, किया ब्लैकमेल और की सात करोड़ रुपये की धोखाधड़ी

एक लुटेरी दुल्हन को बॉम्बे हाई में तगड़ा झटका लगा है। दरअसल महिला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म SOCIAL MEDIA PLATFORM का उपयोग कर सात करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की थी। बॉम्बे उच्च न्यायलय की नागपुर पीठ के पास इस लुटेरी दुल्हन की जमानत याचिका आई थी। हाईकोर्ट ने महिला को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है।

बॉम्बे उच्च न्यायलय की नागपुर पीठ एक महत्वपूर्ण मामले में ‘कॉन ब्राइड’ नामक एक महिला को एक झटके में अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है, जिसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म SOCIAL MEDIA PLATFORM का उपयोग करके सात लोगों से कथित तौर पर लाखों रुपये की धोखाधड़ी की थी। जबकि अदालत ने तीन अन्य आरोपियों को अग्रिम जमानत दे दी, लेकिन मुख्य संदिग्ध, मुख्तार अहमद की बेटी समीरा फातिमा को राहत नहीं दी।

न्यायमूर्ति उर्मिला जोशी-फाल्के ने जमानत से इनकार करते हुए समीरा के खिलाफ आरोपों की गंभीरता को पाया। कोर्ट ने यह पाया कि वह कथित तौर पर भ्रामक गतिविधियों में शामिल थी जो महज वित्तीय धोखाधड़ी से भी आगे तक फैली हुई थी।

गिट्टीखदान पुलिस स्टेशन नागपुर में दर्ज शिकायत के अनुसार, समीरा ने SOCIAL MEDIA PLATFORM FACEBOOK के माध्यम से संपर्क शुरू करके वादी, एक स्थानीय व्ययापारी को जाल में फंसाया। फिर वो उसे एक होटल में ली गई आपत्तिजनक तस्वीरों का उपयोग करके उसे शादी के लिए ब्लैकमेल किया। वह उसके रिश्तेदारों के घर जाकर उसे ब्लैकमेल करने लगी। जब उस स्थानीय बिज़नेस मैन ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया तो उसने पहाड़ उठा लिया। वह और उसके रिश्तेदारों ने जल्द ही उसकी संपत्ति में हिस्सा मांगना शुरू कर दिया और 10 मिलियन रुपये नहीं मिलने पर तस्वीरें और वीडियो प्रसारित करने की धमकी दी।

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हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान पुलिस ने दस्तावेज पेश किए, जिसमें 10 करोड़ रुपए में विवाद सुलझाने की बातचीत की बात सामने आई। इसके अलावा, यह भी पता चला कि समीरा ने अन्य पुरुषों को इसी तरह धोखा देने के लिए अपनी सोशल मीडिया उपस्थिति का इस्तेमाल किया था।

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