सुप्रीम कोर्ट ने आज एक याचिकाकर्ता को सुरक्षाकर्मियों द्वारा कोर्ट रूम से बाहर निकालने का आदेश दिया, क्योंकि वह बेंच के साथ बहस करता रहा, जबकि कोर्ट ने उसके मामले को खारिज करने का आदेश दिया था।
जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने अरुण रामचंद्र हुबलीकर की याचिका को खारिज कर दिया।
प्रस्तुत मामला हुबलीकर के एक निजी कंपनी कमिंस डीजल के साथ एक औद्योगिक विवाद से संबंधित था, जिसमें उसे कथित तौर पर गलत तरीके से नौकरी से निकाल दिया गया था। दिसंबर 2015 में, बॉम्बे हाई कोर्ट ने लेबर कोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि हुबलीकर कामगार नहीं है, और मामले को नए सिरे से विचार के लिए लेबर कोर्ट में वापस भेज दिया। कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की और पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने लेबर कोर्ट के आदेश को बहाल कर दिया।
इसके बाद हुबलीकर ने एक रिट याचिका दायर की, जिसे जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने खारिज कर दिया। इसके बाद, हुबलीकर ने बर्खास्तगी के आदेश को वापस लेने की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया। 31 अक्टूबर, 2022 को उक्त मामले को दो बार बुलाया गया, लेकिन हुबलीकर सीजेआई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। पीठ ने आदेश दिया, “हमने वापस बुलाने के लिए आवेदन पर विचार किया है। हमें आवेदन पर विचार करने का कोई कारण नहीं दिखता। इसलिए, आवेदन खारिज किया जाता है।” इसके बाद, उन्होंने वर्तमान आवेदन दायर किया।
आज सुनवाई की शुरुआत में, न्यायमूर्ति त्रिवेदी ने हुबलीकर से कहा, “आप एक के बाद एक समीक्षा दायर कर रहे हैं, हम इसे लागत के साथ खारिज कर देंगे”। न्यायमूर्ति शर्मा ने शांति से उनसे कहा, “आपका मामला इस न्यायालय द्वारा पहले ही खारिज कर दिया गया है। आप हर दिन आवेदन नहीं कर सकते, महोदय, आप हर दिन आवेदन नहीं कर सकते।” हुबलीकर ने दावा किया कि उन्होंने यह “स्थापित” कर दिया है कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने आईपीसी की धारा 219 (न्यायिक कार्यवाही में लोक सेवक द्वारा कानून के विपरीत भ्रष्ट तरीके से रिपोर्ट बनाना आदि) के तहत अपराध किया है। इस पर न्यायमूर्ति त्रिवेदी ने उन्हें चेतावनी दी कि वे पीठ को उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मजबूर न करें। फिर भी उन्होंने कहा, “आप क्या कार्रवाई करेंगे? मैं पहले से ही एक दयनीय जीवन जी रहा हूं और मेरे दयनीय जीवन का मूल कारण यह माननीय न्यायालय है।”
इसके बाद न्यायमूर्ति शर्मा ने उन्हें सख्ती से कहा कि एक न्यायाधीश के खिलाफ आरोप लगाना और पीठ पर चिल्लाना अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा, “हम आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आपको खुश होना चाहिए।”
सुनवाई के अंत में, वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा, जो अगले मामले की प्रतीक्षा में न्यायालय कक्ष में थे, हुबलीकर के पास गए और उनसे कहा, “आपका मामला तय हो गया है। अब आपको जाना होगा।”
हालांकि, हुबलीकर ने दलीलें देना जारी रखा। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, “डिसाइड कैसे किया आपने? मैंने जो मुद्दे उठाए हैं, उनका खंडन नहीं करते…डिसमिस क्यों किया? क्या कारण है? (आपने कैसे निर्णय लिया? आपने मेरे द्वारा उठाए गए मुद्दों का खंडन नहीं किया है। आपने इसे क्यों खारिज कर दिया?)”।
“अनुरक्षणीय नहीं”, न्यायमूर्ति त्रिवेदी ने जवाब दिया।
“मुझे राहत क्यों मिल रही है? (मुझे क्या राहत मिल रही है?)”, हुबलीकर ने पूछा, जबकि सुरक्षाकर्मी उन्हें दूर खींचने की कोशिश कर रहे थे। “कुछ नहीं”, न्यायमूर्ति त्रिवेदी ने जवाब दिया। “क्यों नहीं कुछ नहीं? मेरा क्या दोष है उसमें? (क्यों कुछ नहीं, मेरी क्या गलती है?)”, उन्होंने पूछा और आगे कहा, “जब मेरी जनहित याचिका पर पहली बार ऑनलाइन सुनवाई हुई, जब मैंने पूछा कि मेरी क्या गलती है, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने पिछले दो सालों से रजिस्ट्री से जल्दी सुनवाई के लिए दबाव क्यों नहीं डाला। न्यायमूर्ति गोगोई के कार्यकाल के दौरान सूर्य प्रताप सिंह ने शीघ्र सुनवाई के लिए मेरे आवेदन को खारिज कर दिया था।
“हमने आपसे कहा था, (न्यायाधीशों के नाम) का उल्लेख न करें”, न्यायमूर्ति त्रिवेदी ने कहा।
“उल्लेख क्यों नहीं करूँ? (मुझे उल्लेख क्यों नहीं करना चाहिए) हम प्रधानमंत्री का नाम उल्लेख कर सकते हैं। यहां तक कि ट्रम्प भी आपराधिक मुकदमे का सामना कर रहे हैं”, उन्होंने कहा जब सुरक्षा अधिकारी ने उन्हें अदालत कक्ष से बाहर निकाला और अगला मामला बुलाया गया।
वाद शीर्षक – अरुण रामचंद्र हुबलीकर बनाम न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और अन्य