94 वर्षीय सेवानिवृत्त डाक्टर को अतिरिक्त पेंशन के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता, 80 वर्ष से लेकर वर्तमान समय तक तीन बार पेंशन वृद्धि का हक़दार – HC

  • 94 वर्षीय सेवानिवृत्त डाक्टर 80 वर्ष से लेकर वर्तमान समय तक तीन बार पेंशन वृद्धि का हक़दार
  • न्यायालय ने माना कि पेंशनर अतिरिक्त पेंशन का हकदार

मध्य प्रदेश उच्च न्यायलय ग्वालियर खंडपीठ ने 94 वर्षीय सेवानिवृत्त डाक्टर ने अतिरिक्त पेंशन के लाभ से वंचित होने पर हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में याचिका दायर करते हुए अतिरिक्त पेंशन का भुगतान किए जाने की मांग की। जिस पर हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद याचिका का निस्तारण करते हुए कहा कि 80 से 100 साल तक पांच साल में पेंशनर को अतिरिक्त पेंशन का लाभ दिया जाता है जो लाभ याचिकाकर्ता को भी दिया जाना चाहिए।

हाई कोर्ट ने माना कि याचिकाकर्ता 80 वर्ष से लेकर वर्तमान समय तक तीन बार पेंशन वृद्धि के दायरे में आता है। जिस पर हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता की पेंशन का भुगतान किए जाने के निर्देश देते हुए याचिका को निस्तारित कर दिया।

इस मामले में याची की ओर से पैरवी करने वाले अधिवक्ता राघवेंद्र दीक्षित ने बताया कि जबलपुर मेडिकल कालेज के पूर्व डीन डा. राजकुमार गुप्ता ने हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में याचिका दायर कर सुपर सीनियर पेंशनर होने पर मिलने वाले लाभ वंचित रखे जाने की बात कही थी।

साथ ही मांग की थी कि उन्हें अतिरिक्त पेंशन का लाभ देते हुए 94 वर्ष में प्रतिशत के आधार पर होने वाली पेंशन वृद्धि का भी लाभ दिया जाए। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया।

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