आज सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिह को जमानत दे दी और कहा की इसे नजीर न बनाये। सुप्रीम कोर्ट में ED ने जमानत पर कोई विरोध नहीं किया। यानी संझा ये जाये की ED की सहमति के बाद ही संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है।
ED ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि उसे दिल्ली शराब नीति मामले में AAP नेता संजय सिंह को जमानत देने पर कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को जमानत दी।
संजय सिंह को बीते साल चार अक्टूबर को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गिरफ्तार किया था। ED ने पहले अदालत से कहा था कि संजय सिंह दिल्ली की आबकारी नीति 2021-22 में शराब (कंपनी) समूहों से रिश्वत प्राप्त करने की साजिश का हिस्सा थे। दिल्ली की आबकारी नीति अगस्त, 2022 में निरस्त कर दी गई थी और दिल्ली के उपराज्यपाल ने बाद में सीबीआई को कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की जांच का आदेश दिया था।
संजय सिंह को शराब घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में गिरफ्तार किया गया था और ED के वकील ने अदालत में कहा था कि संजय सिंह 2021-22 में आई दिल्ली शराब नीति से संबंधित घोटाले से हुई अपराध की आय को रखने, छिपाने, उपयोग करने और लेन-देन में शामिल रहे हैं।