इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जमानत अर्जी मंजूर करते हुए कहा कि अदालतों में बड़ी संख्या में ऐसे मामले आ रहे हैं जिनमें लड़कियां और महिलाएं आरोपी के साथ लंबे समय तक शारीरिक संबंध बनाने के बाद झूठे आरोपों पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराकर अनुचित लाभ उठाती हैं।
समय आ गया है कि अदालतें ऐसी जमानत अर्जियों पर विचार करते समय बहुत सतर्क रहें। यह कानून पुरुषों के प्रति अत्यधिक पक्षपाती है।
न्यायमूर्ति सिद्धार्थ की एकल पीठ ने विवेक कुमार मौर्य द्वारा दायर आपराधिक विविध जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया।
आवेदक विवेक कुमार मौर्य की ओर से धारा 363, 366, 376, 323, 504, 506, 354, 354-ए आईपीसी और 3/4 के तहत मामले में जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ जमानत याचिका दायर की गई है। विचारण के दौरान पॉक्सो एक्ट थाना सारनाथ, जिला वाराणसी।
आवेदक के खिलाफ शादी के इरादे से नाबालिग लड़की का अपहरण, बलात्कार का अपराध करना, पिटाई, धमकी देना, उसकी शील भंग करना, यौन उत्पीड़न और प्रवेशात्मक यौन हमला करने के आरोप हैं।
प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोप है कि वाराणसी निवासी पीड़िता जब बीएससी पार्ट-1 की छात्रा थी, तो उसे शादी का झूठा वादा कर लगभग एक वर्ष तक आवेदक के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया गया। जब भी अभियोजन पक्ष ने आवेदक से उनकी शादी के बारे में बात की तो वह उसके अनुरोध को टाल देता था। दिनांक 3.5.2019 को जब अभियोक्त्री कॉलेज जा रही थी तो सुबह 7 बजे आवेदक उसे रास्ते से बहला फुसला कर अपनी मौसी के घर दिल्ली ले गया जहां उसने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। अभियोक्त्री के पिता ने दिनांक 4.5.2019 को प्रार्थी द्वारा उसके अपहरण किये जाने का आवेदन थाने में दिया।
इसके बाद आवेदक के पिता और मां ने पीड़िता के पिता और मां पर दबाव डाला और उन्होंने अपने बेटे, आवेदक के खिलाफ पुलिस के सामने कोई भी बयान देने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी। इसलिए, पीड़िता के पिता ने 7.5.2019 को पुलिस में की गई शिकायत वापस ले ली और पीड़िता को आवेदक और सह-अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा उसके घर वापस छोड़ दिया गया, लेकिन आवेदक की गतिविधियों में कोई बदलाव नहीं आया। फिर, जब भी अभियोक्त्री के घर पर कोई नहीं होता था, आवेदक आता था और शादी का झूठा वादा करके अभियोक्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाता था। 27.8.2019 को सुबह 8 बजे आवेदक पीड़िता को रजिस्ट्रार के पास ले गया और अपनी शादी का पंजीकरण कराया। इसके बाद वह पीड़िता को लखनऊ ले गया जहां उसने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। चार दिनों के बाद उसने फिर से पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाए और उसे मुगलसराय की एक धर्मशाला में ले आया और वही कृत्य दोहराया। अगले दिन वह उसे वाराणसी के लंका स्थित एक कमरे में ले गया; फिर मंडुआडीह में अपने मामा के घर गया जहां उसने उसके खिलाफ वही अपराध दोहराया। मामा के घर पर उसने उसे अपने चचेरे भाई (मामा के बेटे) के साथ भी शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया। जब उसके मामा के बेटे ने उसे गलत तरीके से छुआ तो उसने शोर मचा दिया, इसके बाद आवेदक और उसके मामा के बेटे ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया और मारपीट की।
आवेदक का कहना था कि उसने उससे केवल शारीरिक भोग के लिए शादी की है। इसके बाद आवेदक ने उससे कहा कि यहां से चले जाओ नहीं तो उसे जहर देकर मार दिया जायेगा। आवेदक ने अपने पिता, चाचा और भाई को बुलाया, जो सह-अभियुक्त हैं, और उन सभी ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया और उसका यौन उत्पीड़न किया। उन्होंने 5.9.2019 की रात 11 बजे उसके साथ मारपीट की और उसे घायल हालत में सड़क पर फेंक दिया। राहगीरों ने उसकी मदद की और उसने अपनी मां को बुलाया और वह उसे अपने घर ले गई। इसके बाद घर पर ही उसकी मां ने घरेलू दवाइयों से उसका इलाज किया। 6.9.2019 को आरोपी फिर से उसके घर आए और पुलिस में कोई शिकायत करने पर पीड़िता और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी। 18.2.2020 को फिर से सह-अभियुक्त व्यक्ति उसके घर आए और उसके साथ दुर्व्यवहार किया और उसके परिवार को अपना गांव छोड़कर चले जाने के लिए कहा। इसके बाद स्वयं अभियोजन पक्ष की ओर से दिनांक 3.5.2019 की घटना के संबंध में 9.3.2020 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई।
आवेदक के वकील ने प्रस्तुत किया है कि सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज किए गए पीड़िता के बयान में, उसने खुद दावा किया है कि उसकी उम्र लगभग 19 वर्ष है और वह बी.एससी पार्ट- I की छात्रा है।
इसलिए पुलिस द्वारा आवेदक को धारा ¾ POCSO अधिनियम के तहत झूठा फंसाया गया। उसने स्वीकार किया कि आवेदक के साथ उसका पिछले एक साल से अफेयर था। आवेदक ने उससे शादी करने के लिए अपना घर छोड़ने के लिए कहा। वह अपना घर छोड़कर दिल्ली चली गई और फिर आवेदक की चाची के घर गई जहां उसने सहमति से आवेदक के साथ शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद उसके परिजन आए और उसे वापस ले गए। आवेदक ने उसे शादी के उद्देश्य से कच्छरी बुलाया। इसके बाद, आवेदक उसे लखनऊ और फिर मुगलसराय ले गया और फिर वे वाराणसी लौट आए। उसे उसके माता-पिता ने उसकी इच्छा के विरुद्ध कैद में रखा था। इसके बाद दोनों के परिवार के सदस्यों के बीच विवाद हुआ और अभियोजन पक्ष आवेदक से अलग हो गया और प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई।
आवेदक के वकील ने आवेदक और पीड़िता के विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र की ओर इशारा किया है, जिससे पता चलता है कि उनका कोर्ट विवाह 11.8.2019 को हुआ था। अभियोजन पक्ष ने आवेदक को झूठा फंसाने के लिए ही उसके खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई है। वह आवेदक की पत्नी है और बिना तलाक लिए सही तथ्य छिपाकर झूठे आरोप में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में शामिल हुई है। आवेदक ने अभियोजन पक्ष के खिलाफ वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए वर्ष 2019 में हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के तहत आवेदन दायर किया है। वह 16.1.2023 से जेल में है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।
ए.जी.ए. ने भी जमानत देने के लिए आवेदक की प्रार्थना का विरोध किया है, लेकिन उपरोक्त तथ्यों पर विवाद नहीं कर सका।
पक्षकारों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट झूठे आरोपों और गलत तथ्यों के आधार पर दर्ज की गई है। अभियोजन पक्ष ने सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज अपने बयान में प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों का पूरी तरह से समर्थन नहीं किया है। आवेदक के चचेरे भाई (मामा के बेटे) द्वारा किए गए अपराध के संबंध में आरोप उसके बयान में गायब है। नया आरोप यह लगाया गया है कि आवेदक के सह-अभियुक्त परिवार के सदस्यों ने उसे कोरे कागज पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया। अभियोक्त्री और आवेदक का विवाह पंजीकृत किया गया था। न्यायालय ने कहा कि कोई तलाक, विवाह विच्छेद या अदालत के माध्यम से जोड़े का न्यायिक अलगाव नहीं हुआ है।
अदालत ने पाया कि अदालतों में बड़ी संख्या में ऐसे मामले आ रहे हैं जिनमें लड़कियां और महिलाएं आरोपी के साथ लंबे समय तक शारीरिक संबंध बनाने के बाद झूठे आरोपों पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराकर अनुचित लाभ उठाती हैं। समय आ गया है कि अदालतें ऐसी जमानत अर्जियों पर विचार करते समय बहुत सतर्क रहें। यह कानून पुरुषों के प्रति अत्यधिक पक्षपाती है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में कोई भी अनर्गल आरोप लगाना और इस मामले में किसी को भी ऐसे आरोपों में फंसा देना बहुत आसान है।
कोर्ट ने कहा कि-
सोशल मीडिया, फिल्मों, टीवी शो आदि द्वारा फैलाई जा रही खुलेपन की संस्कृति का किशोर/युवा लड़के-लड़कियां अनुकरण कर रहे हैं, लेकिन जब उनका आचरण भारतीय सामाजिक और पारिवारिक मानदंडों के विपरीत आता है और परिवार के सम्मान की रक्षा की बात आती है लड़की और लड़की के सम्मान के लिए ऐसी दुर्भावनापूर्ण झूठी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाती है।
ऐसी प्रथम सूचना रिपोर्ट तब भी दर्ज की जाती है जब कुछ समय/लंबे समय तक लिव-इन रिलेशनशिप में रहने के बाद लड़के और लड़की के बीच किसी मुद्दे पर विवाद हो जाता है। एक पार्टनर का स्वभाव समय के साथ दूसरे पार्टनर के सामने उजागर होता है और फिर जब उन्हें एहसास होता है कि उनका रिश्ता जिंदगी भर नहीं चल सकता तो परेशानी शुरू हो जाती है। चूंकि कानून की सुरक्षा की बात आती है तो लड़कियों/महिलाओं का दबदबा होता है, इसलिए वे वर्तमान प्रकृति के मामले में किसी लड़के या पुरुष को फंसाने में आसानी से सफल हो जाती हैं। ऐसे अपराधों की पारंपरिक धारणा अप्रासंगिक हो गई है। किशोरों में जागरूकता का स्तर बढ़ाने और तुलनात्मक रूप से कम उम्र में मासूमियत खोने में सोशल मीडिया, फिल्मों आदि का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। निर्दोषता की पारंपरिक धारणा ने मासूमियत के असामयिक नुकसान को जन्म दिया है जिसके परिणामस्वरूप किशोरों का अप्रत्याशित विचलित व्यवहार सामने आया है जिस पर कानून ने पहले कभी विचार नहीं किया था। कानून एक गतिशील अवधारणा है और ऐसे मामलों में बहुत गंभीरता से पुनर्विचार की आवश्यकता होती है।
“अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता को ध्यान में रखते हुए; ऊपर उल्लिखित पक्षों के वकील की दलीलें; आवेदक के वकील द्वारा की गई दलीलों में बल ढूंढना; परीक्षण के समापन के संबंध में अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए; आरोपी पक्ष के मामले को नजरअंदाज कर पुलिस की एकतरफा जांच; विचाराधीन कैदी होने के कारण आवेदक को त्वरित सुनवाई का मौलिक अधिकार प्राप्त है; भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का बड़ा अधिदेश; सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम सी.बी.आई. के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 11.07.2022 के हालिया फैसले में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर विचार करते हुए; जेलों में उनकी क्षमता से 5-6 गुना अधिक कैदियों की भीड़ को देखते हुए और मामले की योग्यता पर कोई राय व्यक्त किए बिना, अदालत का मानना है कि आवेदक ने जमानत के लिए मामला बनाया है।” जमानत आवेदन स्वीकार करते समय अवलोकन किया गया।
कोर्ट ने आदेश दिया कि-
आवेदक को निम्नलिखित शर्तों के अधीन संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बांड और समान राशि की दो जमानतें प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए। इसके अलावा, रिहाई आदेश जारी करने से पहले, जमानतदारों का सत्यापन किया जाता है।
आवेदक जांच या मुकदमे के दौरान गवाहों को डराने/दबाव देकर अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
आवेदक किसी भी स्थगन की मांग किए बिना ईमानदारी से मुकदमे में सहयोग करेगा।
जमानत पर रिहा होने के बाद आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा या कोई अपराध नहीं करेगा।
आवेदक, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे अदालत या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके;
आवेदक को इस आशय का एक वचन पत्र दाखिल करना होगा कि वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथियों और गवाहों के अदालत में उपस्थित होने पर किसी भी स्थगन की मांग नहीं करेगा। इस शर्त में चूक की स्थिति में, ट्रायल कोर्ट इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानेगा और आवेदक की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए कानून के अनुसार आदेश पारित करेगा।
आवेदक को
(i) मामले को खोलने,
(ii) आरोप तय करने और
(iii) सीआरपीसी की धारा 313 के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तारीखों पर ट्रायल कोर्ट के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहना होगा।
उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।