आंध प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा कि किस कारण से सरकारी वेबसाइट पर ऑनलाइन फिल्म का टिकट बेचा जा रहा है, लगाई बिक्री पर रोक –

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आंध्र प्रदेश उच्च न्यायलय Andhra Pradesh High Court ने सुनवाई करते हुए वाई एस जगन मोहन रेड्डी सरकार द्वारा केवल अपने विशेष पोर्टल के माध्यम से सिनेमा टिकट बेचने के आदेश पर रोक लगा दी है.

मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, बिगट्री एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड Book my show और विजयवाड़ा एक्जीबिटर्स एसोसिएशन द्वारा दायर याचिकाओं पर लंबी सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति डीवी एसएस सोमयाजुलु की पीठ ने अंतरिम निर्देश जारी किए. उन्होंने सरकारी आदेश पर रोक लगा दी और यथास्थिति बनाए रखने को कहा है.

कोर्ट का आदेश-

मुख्य न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति डीवी एसएस सोमयाजुलु की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि इस मामले में आगे कोई भी कार्रवाई न की जाए. इसके साथ ही मामले की अंतिम सुनवाई के लिए 27 जुलाई की तारीख तय कर दी. याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में सरकारी टिकट बुकिंग प्लैफॉर्म की शुरुआत किए जाने के खिलाफ याचिका दायर की थी. इन्होंने कहा कि यह निजी टिकट बुकिंग बिजनेस के लिए मुश्किलें खड़ी कर देगा. इन्होंने तर्क देते हुए कहा कि निजी ऑनलाइन टिकट बुकिंग प्लैटफॉर्म Private Ticket Booking Platform को सरकार द्वारा निर्धारित बहुत सारे नियमों और शर्तों के अधीन अपना बिजनेस करना पड़ता है. ऐसे में सरकारी वेबसाइट शुरू होने से उन्हें एक समान अवसर नहीं मिल पाएंगे.

याचिकाकर्ताओं ने अपनी दिक्कतें को किया बया-

याचिकाकर्ताओं ने कहा कि अगर सरकार ऑनलाइन टिकट बुकिंग सिस्टम को अपने हाथ में लेगी, तो इससे उनके बिजनेस के अधिकार प्रभावित होंगे. दरअसल 3 जून को सरकार ने एक आदेश जारी करते हुए राज्य के सभी सिनेमा हॉल के लिए केवल YourScreens ऑनलाइन पोर्टल पर ही टिकट बेचने बेचने का आदेश दिया था. इस वेबसाइट का संचालन आंध्र प्रदेश स्टेट फिल्म टेलीविजन एंड थियेटर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (APSFTTDC) कर रहा है. जो राज्य के सभी सिनेमा हॉल के लिए एक नामित नोडल एजेंसी है.

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राज्य की राय-

अपने जवाबी हलफनामे में, सरकार के प्रधान सचिव (गृह) हरीश कुमार गुप्ता ने कहा कि सरकार के सिनेमा टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म का वैध उद्देश्य कर चोरी पर अंकुश लगाना, टिकट की कीमतों, शो की संख्या आदि की निगरानी करना था, और दावा किया कि सैकड़ों थिएटर सहमत थे. राज्य द्वारा निर्धारित कानून और उसके नियमों के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के लिए, और इसे सार्वजनिक हित में बाधित नहीं किया जाना चाहिए.

एडवोकेट-जनरल एस. श्रीराम राज्य की ओर से पेश हुए, जबकि वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने बिगट्री एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड का प्रतिनिधित्व किया.

यह ध्यान दिया जा सकता है कि मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने भी सिनेमा टिकट ऑनलाइन बेचने के सरकार के प्रस्ताव को चुनौती दी थी, जिसने एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया था.

सरकार Government of Andra Pradesh की तरफ से कहा गया है कि राज्य में सिनेमा थियेटर, थियेटर के काउंटर पर टिकट नहीं बेच सकते हैं. इसने कहा कि APSFTTDC एक सेवा प्रदाता के जरिए सिनेमाघरों में ऑनलाइन टिकट बेच सकेगा. राज्य के थिएटरों को APSFTTDC के साथ एक समझौता करना होगा, जिसमें सिनेमाघरों में प्रवेश की दर 2 फीसदी से अधिक के सेवा शुल्क पर नहीं होनी चाहिए. वह इस शर्त के साथ अपने प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों को सीधे सिनेमा टिकटों Cinema Tickets की बिक्री कर सकते हैं.

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