उप्र परिषद धर्म परिवर्तन कानून
उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म सम्परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक विधानसभा के बाद बृहस्पतिवार को विधान परिषद में भी पारित हो गया है-
लखनऊ : एक ऐतहासिक दिन 25 फरवरी 2021 जब ‘उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म सम्परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक’ विधानसभा के बाद बृहस्पतिवार को विधान परिषद में भी पारित हो गया। विधेयक में शादी समेत छल, कपट या बलपूर्वक धर्म परिवर्तन कराने को संज्ञेय अपराध बनाते हुए अधिकतम 10 साल की कैद और 50,000 रुपये जुर्माने की सजा का प्रावधान किया गया है।
सदन में भोजनावकाश के बाद शुरू हुई कार्यवाही के दौरान इस विधेयक को सदन के पटल पर रखा गया। सदन में सपा और विपक्ष के नेता अहमद हसन और कांग्रेस सदस्य दीपक सिंह ने इसमें कई खामियां गिनाते हुए इसे प्रवर समिति के पास भेजने का आग्रह किया। इसे खारिज करते हुए सभापति कुंवर मानवेन्द्र सिंह ने इसे ध्वनिमत से पारित घोषित कर दिया। कथित ‘लव जिहाद’ रोकने के लिये लाये गये इस विधेयक में छल, कपट या बलपूर्वक धर्म परिवर्तन कराने को संज्ञेय अपराध बनाते हुए अधिकतम 10 साल की कैद और 50,000 रुपये जुर्माने की सजा का प्रावधान किया गया है। विधेयक पर चर्चा के दौरान सपा सदस्य शशांक यादव ने इस विधेयक की धारा आठ और नौ को संविधान की मूल भावना के बिल्कुल विपरीत बताया। उन्होंने कहा कि सरकार की यह भावना अपनी जगह पर सही है कि विधि विरुद्ध तरीके से धन परिवर्तन नहीं कराया जा सकता, मगर इसके लिए पहले से ही कानून मौजूद है।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में पिछले वर्ष नवंबर माह में मंत्रिमण्डल की बैठक में ‘उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश को मंजूरी थी। इसका उल्लंघन करने पर कम से कम एक साल और अधिकतम पांच साल कैद तथा 15000 रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। नाबालिग लड़की, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिला के मामले में यह सजा तीन साल से 10 वर्ष तक की होगी और 25000 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा सामूहिक धर्म परिवर्तन के संबंध में अधिकतम 10 साल की कैद और 50,000 रुपये जुर्माने की सजा का प्रावधान किया गया है।