Aryan khan Bail Hearing Live: रोहतगी बोले- वॉट्सऐप चैट पुराने हैं, उसका क्रूज केस से क्‍या लेना देना-

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आर्यन खान (Aryan Khan) इस वक्त मुंबई के आर्थर रोड जेल में बंद हैं और उन्हें अरेस्ट किए हुए आज 24 दिन हो चुके है। आज 26 अक्टूबर को आर्यन खान की जमानत पर हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है।

आर्यन खान (Aryan Khan Bail Hearing) की जमानत याचिका पर बॉम्‍बे हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। लंबे इंतजार के बाद 4 बजकर 21 मिनट पर सुनवाई शुरू हुई। आर्यन खान के लिए पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी पैरवी कर रहे हैं। जस्‍ट‍िस नितिन साम्‍ब्रे की अदालत में NCB के वकील ASG अनिल भी मौजूद हैं। आगे पढ़‍िए, कोर्टरूम का पूरा हाल-

– मुकुल रोहतगी के साथ सतीश मानश‍िंंदे और अम‍ित देसाई भी कोर्ट हैं। कोर्टरूम के अंदर और बाहर काफी भीड़ है। देसाई ने जज से कहा कि उनके जूनियर और कुछ जरूरी कागजात बाहर छूट गए हैं। जज ने कहा कि आप आवाज लगा दें, दरवाजे तक जाकर भी कागजात लिए जा सकते हैं।

– मुकुल रोहतगी ने जस्‍ट‍िस साम्‍ब्रे से कहा- मी लॉर्ड मैं आर्यन खान की तरफ से पहले पेश होना चाहता हूं।

रोहतगी ने अपनी बात शुरू करते हुए कहा: मैं अपनी कोश‍िश करते हुए संक्षेप में बात रखने की कोश‍िश करता हूं। उनकी उम्र 23 साल है। वह कैलिफोर्निया, यूएसए में थे। नई कहानी 2 अक्टूबर से शुरू होती है। बॉम्बे से गोवा जाने के लिए एक क्रूज था, आर्यन खान को एक गेस्‍ट के तौर पर क्रूज पर आमंत्रित किया गया था। उन्हें प्रतीक गाबा ने इन्‍वाइट किया था। वह खान और अरबाज मर्चेंट को जानता था। तो खान और मर्चेंट को बुलाया गया। 2 अक्टूबर की दोपहर को विज्ञापन के मुताबिक वह क्रूज टर्मिनल पर पहुंचे। ऐसा लगता है कि एनसीबी को पहले से सूचना थी कि लोग ड्रग्स ले जा रहे होंगे। इसलिए एनसीबी ने अधिकारियों को भेजा ताकि वो ऐसे लोगों को पकड़ सकें।

‘आर्यन के पास से न ड्रग्‍स मिले, न ही उन्‍होंने सेवन किया’
रोहतगी ने आगे कहा: आर्यन खान और मर्चेंट को गिरफ्तार किया गया। आर्यन खान से कोई रिकवरी नहीं हुई थी और यह दिखाने के लिए कोई मेडिकल जांच नहीं हुई थी कि उन्‍होंने ड्रग्‍स का सेवन किया है। मर्चेंट के पास 6 ग्राम चरस थी जो उसके जूतों से बरामद की गई। मर्चेंट इससे इनकार कर रहा है। हमें इसकी चिंता नहीं है, सिवाय इसके कि वह आर्यन के दोस्त हैं। जहां तक आर्यन की बात है। उनके पास से कोई जब्‍ती नहीं हुई है। कोई सेवन नहीं हुआ है। कोई मेडिकल टेस्ट नहीं हुआ। मेरे मुवक्किल के खिलाफ कुछ भी नहीं है। उसे 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। धारा 67 के तहत एक बयान दर्ज किया गया था, जिसे अगली तारीख को वापस ले लिया गया था।

‘NDPS अध‍िकारी का लिया गया बयान मान्‍य नहीं’
रोहतगी: जहां तक एनडीपीएस का सवाल है, हमने इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में उठाया था। हमने इस मुद्दे को विशेष अधिनियमों की कई याचिकाओं में उठाया था। क्योंकि ये अधिकारी हैं पुलिस नहीं। मैं तूफान सिंह केस में कोर्ट के फैसले का जिक्र करूंगा। जस्टिस नरीमन कोर्ट में कहते हैं‍ कि एनडीपीएस अधिकारी अधिनियम के तहत जो बयान दर्ज करता है, वह अदालत में स्वीकार्य नहीं है। एनडीपीएस अधिकारियों को दिए गए बयान अस्वीकार्य हैं। अब क्‍योंकि इस मामले में कोई जब्‍ती नहीं है, मैं कहना चाहता हूं कि मुझे गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है।

‘अरबाज के जूते में क्‍या है, इससे मेरा क्‍या लेना-देना’
रोहतगी ने आगे कहा: मैंने मजिस्ट्रेट का रुख किया, उन्होंने कहा कि जमानत उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर जाएं। फिर हम जिला अदालत चले गए। जिसे खारिज कर दिया गया। यहां कोई सेवन नहीं हुआ है। कोई बरामदगी नहीं है। मेरे खिलाफ यह तर्क दिया गया कि आप अरबाज मर्चेंट के साथ आए थे, इसलिए आपके पास कॉन्‍शस पजेशन था। वो कहते हैं कि यह मुझे पता था। उनके पास मेरे ख‍िलाफ कुछ नहीं है। इसलिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं। किसी के पास उसके जूते में क्‍या है, यह मेरी प्रॉब्‍लम का नहीं है।

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‘कॉन्‍शस पजेशन में भी 6 ग्राम कोई कर्मश‍ियल मात्रा नहीं’
रोहतगी ने कहा: मैं एक पुराना फैसला सामने रखना चाहूंगा। तो मेरे ख‍िलाफ सिर्फ ये एक कॉन्‍शस पजेशन का मामला है। ऐसा नहीं है कि वहां कोई पार्टी चल रही थी और लोग ड्रग्‍स का सेवन कर रहे थे। तो मेरे मुवक्किल को क्यों निशाना बनाया गया? जो बरामद हुआ, वह 6 ग्राम की छोटी मात्रा है। यह कोई कर्मश‍ियल क्‍वांटि‍टी नहीं है। इसलिए यह भी मुझे हिरासत में रखने के लिए काफी नहीं है। बहुत से लोगों के पास से कर्मश‍ियल मात्रा में ड्रग्‍स मिले हैं। मेरे खिलाफ कोई धारा 27ए भी नहीं है। 27A तस्करी का है। फिर धारा 29, क्योंकि मर्चेंट के पास पदार्थ पाया गया। मैं मर्चेंट के अलावा किसी को नहीं जानता। तो साजिश का आरोप कैसा। मेरे मामले में धारा 37 लागू नहीं हो सकती। लेकिन सत्र अदालत ने 37 और साजिश को सही ठहराया है। इस मामले में मेरा ऐसा कोई पूर्व अपराध नहीं है।

‘पंचनामे में साजिश जैसे शब्‍द का इस्‍तेमाल सही नहीं’
रोहतगी: जो वॉट्सऐप दिखाए गए हैं, वो 2018 के थे। कोई भी चैट क्रूज से संबंध‍ित नहीं है। ऐसा कोई मामला नहीं है जहां चैट का इस केस से कोई लेना-देना हो। उन चैट को, हमें जांच कर के देखना होगा, साबित करना होगा। चैट का मौजूदा मामले से कोई लेना देना नहीं है। लिहाजा, साजिश जैसे शब्‍द का इस्‍तेमाल करना भी सही नहीं है। पंचनामा पढ़ता हूं। साजिश के मकसद से भी मान लीजिए कि 5-10 लोगों ने पहले ही तय कर लिया था कि वह जहाज पर जाएंगे। तो यहां मन मिलने की बात है। लेकिन क्या होगा अगर प्रोग्राम बना ही नहीं? कथ‍ित तौर पर सेवन की बात हो रही है। यहां धूम्रपान की बात नहीं है, कोई पार्टी नहीं है, मेरे मामले में केवल कॉन्‍शस पजेशन है।

‘एनसीबी विवाद से मेरा कोई लेना-देना नहीं, मुझे कोई श‍िकायत नहीं’
रोहतगी बोले: मेरा अरबाज मर्चेंट को छोड़कर किसी अन्य के साथ सेवन या बिक्री या खरीद या कोई संबंध का कोई मामला नहीं है। जबकि अरेस्‍ट मेमो से ऐसा लगता है कि जैसे मैं ड्रग्स ले जा रहा था। कुछ बेहूदा विवाद हैं, लेकिन मैं अपने जवाब में स्पष्ट कर देता हूं कि मैं पंच 1 (वीके गोसावी) और 2 (प्रभाकर सैल) से जुड़ा नहीं हूं। विवाद खड़ा हुआ तो पंच 2 के हलफनामे से बेबुनियाद आरोप लगाते हुए वह हलफनामा दाखिल किया गया। समीर वानखेड़े ने जवाब में कहा कि यह एक राजनीतिक पर्सनैलिटी के साथ दुश्मनी के कारण है, जिनके दामाद को गिरफ्तार किया गया था (नवाब मलिक), आज जो कहा जा रहा है वह मुझ पर पलटवार करने जैसा है। कृपया मुझे उस विवाद से दूर रखें। मैं स्पष्ट कर रहा हूं कि मेरे पास किसी भी एनसीबी अधिकारी के खिलाफ कुछ भी नहीं है। मुझे कोई शिकायत नहीं है। कृपया पंचनामा देखें, धारा 35 आपराधिक मानसिक स्थिति है, यह अपराध नहीं है। मोबाइल फोन भी बरामद नहीं हुआ है।

जस्टिस साम्ब्रे: तो मोबाइल फोन की जब्ती नहीं हुई? व्हाट्सएप चैट के बारे में क्या?
रोहतगी: नहीं, फोन की जब्ती के लिए कोई पंचनामा नहीं है। वॉट्सऐप चैट क्रूज या साजिश से संबंधित नहीं हैं। वे पुरानी चैट हैं।

सुनवाई शुरू होने से पहले जस्‍ट‍िस नितिन साम्‍ब्रे की अदालत के बाहर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। जस्‍ट‍िस साम्‍ब्रे ने पुलिस को आदेश दिया कि वह भीड़ को कोर्ट से हटाए।

NCB ने किया जमानत का विरोध
इससे पहले कोर्ट में 4 बजे तक मंगलवार के लिए लिस्‍टेड 51वें मामले की सुनवाई चल रही थी। आर्यन का केस 57वें नंबर पर है। दूसरी ओर, NCB ने आर्यन खान की जमानत याचिका का विरोध करते हुए अपना जवाब सौंप दिया है। एनसीबी ने जवाब में रिया चक्रवर्ती केस का जिक्र किया है। साथ ही कहा है एनडीपीएस ऐक्‍ट की जिन धाराओं में केस दर्ज है, वह गैरजमानती हैं। एनसीबी ने अपने जवाब में यह भी लिखा है कि कुछ लोग केस के गवाहों को प्रभावित करने की कोश‍िश कर रहे हैं। NCB ने कहा है, ‘आर्यन खान के इंटरनैशनल लिंक्‍स हैं। वह जांच को प्रभावित कर सकते हैं। गवाह प्रभाकर सैल के हलफनामे को जिस तरह प्रचारित किया गया है, यह उसका उदाहरण है।’

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NCB ने कहा- पूजा ददलानी ने गवाहों को प्रभावित करने की कोश‍िश की
आर्यन खान की जमानत याचिका का विरोध करते हुए एनसीबी ने अपने जवाब शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी का भी नाम लिया है। NCB ने कहा है कि गवाह के हलफनामे में पूजा ददलानी का नाम है। साफ जाहिर है‍ कि वह जांच को भटकाने के लिए गवाहों को प्रभावित कर रही थीं। NCB ने आगे लिखा है, ‘प्रभाकर सैल के हलफनामे का आर्यन की जमानत के मामले से कोई लेना देना नहीं है। वह इंटरनैशनल लोगों से संबंध रखते हैं और इस केस की जांच को प्रभावित कर सकते हैं। हाल ही प्रभाकर सैल के हलफनामे को जिस तरह मीडिया में प्रचारित किया गया है, यह इसका उदाहरण है। कोर्ट से अपील है कि उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया जाए।’

आर्यन के तीसरे वकील बने मुकुल रोहतगी
मुंबई क्रूज़ ड्रग्स (Mumbai cruise drugs case ) मामले में शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) इस वक्त मुंबई के आर्थर रोड जेल में बंद हैं। उनकी गिरफ्तारी को 24 दिन हो चुके है। आर्यन मामले में सतीश मानश‍िंंदे और अमित देसाई के बाद मुकुल रोहतगी तीसरे वकील हैं, जो उनके लिए कोर्ट में जिरह करेंगे। इससे पहले 20 अक्टूबर को आर्यन खान की जमानत याचिका को सेशंस कोर्ट ने खारिज कर दिया था। उनके वकीलों ने हाई कोर्ट में अर्जी लगाई है और मंगलवार, 26 अक्टूबर को उनकी जमानत जस्‍ट‍िस नितिन साम्‍ब्रे की अदालत में सुनवाई होनी है।

आर्यन के वकील हाई कोर्ट को दे सकते हैं ये दलीलें
अब तक आर्यन खान और उनके फोन चैट्स से मिले सबूतों के आधार पर एनसीबी ने उनपर आरोपों की झड़ी लगाई थी, लेकिन इस वक्त खुद जांच एजेंसी निशाने पर है। उनकी जमानत के लिए सबसे बड़ा तर्क आर्यन के वकीलों का अब यह हो सकता है कि जिस एनसीबी ने आरोप लगाए हैं खुद वो अब सवालों के घेरे में है। गवाह प्रभाकर सैल के हलफ़नामे को आधार बनाते हुए वकील ये तर्क दे सकते हैं कि ना सिर्फ एनसीबी की जांच बल्कि गिरफ़्तारी भी अब सवालों में है। प्रभाकर सैल के हलफनामे को आधार बनाकर एनसीबी के जोनल डायरेक्‍टर समीर वानखेड़े पर लगे 8 करोड़ की रिश्‍वत के मामले को दलील बनाया जा सकता है। इसके अलावा केस के लिए 25 करोड़ की डील और गवाह से सादे पन्‍नों पर दस्‍तखत भी अहम तर्क हो सकते हैं। एनसीबी ऑफिस में आर्यन खान के साथ बैठे केपी गोसावी का मामला भी तर्क बन सकता है। बता दें कि पुणे में धोखाधड़ी मामले में वह खुद फरार चल रहा है, ऐसे में एनसीबी के दफ्तर में इस तरह एजेंसी का कार्रवाई में हाथ बंटाने वाली बात हैरान करने वाली है।

आर्यन ने कहा- मैं निर्दोष हूं, मुझे फंसाया जा रहा है
आर्यन खान ने हाईकोर्ट में ज़मानत याचिका के साथ एक शपथ पत्र भी दिया है। इसमें आर्यन ने कहा है, ‘मैं निर्दोष हूं। मुझे फंसाया जा रहा है।’ शपथ पत्र में आर्यन ने ये भी कहा है कि जमानत मिलने पर ना तो वो देश छोड़कर जाएंगे और ना ही केस की जांच को या सुबूतों को या गवाहों को प्रभावित करेंगे।

‘आर्यन की जमानत में समय लग रहा है, देखकर हैरान हूं’
यहां यह भी बता दें कि ड्रग्स केस में कुछ दिनों पहले अरेस्ट हुए अरमान कोहली की जमानत याचिका पर भी मंगलवार को हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। इसी बीच आर्यन खान के साथ गिरफ्तार हुए अरबाज मर्चेंट के पिता असलम मर्चेंट का एक बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि आर्यन खान को एक उम्मीद है, क्योंकि उनके पिता शाहरुख खान हैं। इस मामले में आर्यन और अरबाज को जल्द ही जमानत मिल सकती है, लेकिन इसमें जो समय लग रहा है, इस पर उन्हें हैरानी है।’

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दी जा चुकी हैं आर्यन खान के लिए कई दलीलें
एनसीबी के दावों को गलत बताते हुए आर्यन खान के वकील सेशंस कोर्ट में काफी दलीलें दे चुके हैं। जिसमें आर्यन खान से ड्रग्स की जब्ती नहीं, उन्हें झूठा फंसाए जाने का आरोप लगाया था। दलील में कहा गया था ति आर्यन खान के पास से कोई नशीला पदार्थ जब्त नहीं किया गया था और आरोपों को सच मानने के बिना, एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 37 (1) लागू नहीं होता है। धारा 37 गंभीर अपराधों की बात करती है जो संज्ञेय और गैर-जमानती हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि आर्यन खान यंग ऐज के हैं और उनका किसी भी प्रकार का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। साथ ही यह भी कहा गया था कि आर्यन खान की समाज में मजबूत जड़ें हैं और वह अपने परिवार के साथ मुंबई का स्थायी निवासी है, उसके फरार होने या न्याय से भागने की कोई संभावना नहीं है। इसी दलील में आर्यन को एक जिम्मेदार नागरिक बताते हुए कहा था कि वह बॉलिवुड को बड़े फिल्म ऐक्टर के बेटे हैं, जिन्होंने अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से फिल्म में बैचलर की डिग्री ली है। साथ ही यह भी कहा गया था कि वह भारत का एक जिम्मेदार नागरिक है और आज तक अपनी प्रतिष्ठा और रिकॉर्ड रखता है।

सामने आई समीर वानखेड़े को 8 करोड़ देने की बात
आर्यन खान केस में पिछले दिनों एक नए ट्विस्ट ने सबको हैरान कर दिया। दरअसल एनसीबी के ही एक गवाह प्रभाकर सैल ने हलफनामा दायर कर आर्यन खान को छोड़े जाने के लिए 25 करोड़ की वसूली की बात कही है और यह भी बताया कि उसने सुना था कि इसमें से 8 करोड़ समीर वानखेड़े को जाने हैं। अब एनसीबी ने इस मामले की जांच के लिए इंटरनल कमिटी बना दी है। एनसीबी ने गवाह प्रभाकर सैल के बयान पर सोमवार सुबह सेशंस कोर्ट में अर्जी दी थी। एनसीबी ने बयान पर कार्रवाई की मांग की थी। इस पर एनसीबी की अर्जी पर सेशंस कोर्ट ने कहा कि मामला हमारे अध‍िकार क्षेत्र में नहीं है। सेशंस कोर्ट ने कहा कि जमानत का मामला हाई कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट ने कहा कि कोई आदेश नहीं दिया जा सकता है।

आर्यन खान को इसलिए नहीं दी गई जमानत
सेशंस कोर्ट की ओर अपने ऑर्डर की कॉपी में आर्यन खान को जमानत नहीं देने की वजहें गिनाते हुए कहा गया था कि वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। इसके साथ ही आर्यन के रेग्युलर तौर पर ड्रग्‍स लेने की बात कही गई है। अपने आदेश में कोर्ट ने यह भी माना था कि जमानत पर रिहा होने के बाद आर्यन ड्रग्‍स नहीं लेंगे यह नहीं कहा जा सकता है।

आर्यन को बताया गया इकलौता शख्स, जिन्हें जानकारी है
कोर्ट ने इस आदेश में यह भी कहा था कि आरोपी का कनेक्शन विदेशी नागरिक और अन्य ड्रग डीलर्स से है जिनका संबंध इंटरनैशनल ड्रग्स नेटवर्क से है, जिसे लेकर जांच अभी भी चल रही है। यदि किसी भी आरोपी को छोड़ा गया तो पूरी जांच को नुकसान पहुंच सकती है। कोर्ट ने बताया है कि पूछताछ के दौरान आरोपी नंबर 1 ने उन लोगों का नाम नहीं बताया और केवल आरोपी नंबर 1 इकलौते ऐसे शख्स हैं जो उन लोगों के बारे में जानकारी दे सकते हैं।

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