लखीमपुर खीरी में हिंसा के मामले में आशीष मिश्रा को शर्तों के अधीन जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को सुनवाई तेज करने और फिक्स टाइम में करने का दिया निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने आज पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को जमानत दे दी है, जो 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आठ लोगों की दुखद मौत के मामले में शामिल थे। लखीमपुर खीरी में हिंसा के मामले में जेल में बंद पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को जमानत दे दी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सुनवाई तेज करने और फिक्स टाइम में करने का निर्देश दिया है।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने मिश्रा को निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत दी-

  1. याचिकाकर्ता को या तो दिल्ली के एनसीटी में या उत्तर प्रदेश राज्य के लखनऊ शहर में रहने की अनुमति है।
  2. हालांकि, याचिकाकर्ता को 25 जनवरी, 2023 के आदेश द्वारा लगाए गए अन्य नियमों और शर्तों का पालन करना होगा और मुकदमे से एक दिन पहले उस स्थान पर जाने का हकदार होगा जहां मुकदमा लंबित है।

शुरुआत में, मिश्रा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने कहा कि पिता अब सांसद नहीं हैं और न ही मंत्री हैं। दवे ने तर्क दिया, “इसलिए, जो पूरा विवाद बनाया गया था, कि मैं कितना प्रभावशाली हूं आदि, वह खत्म हो गया है।” इस दलील पर न्यायमूर्ति कांत ने कहा, “प्रभावशाली चीजें, तब भी हो सकती हैं, जब उनके पिता मंत्री न हों।” फिर न्यायालय ने वकीलों से मुकदमे की स्थिति के बारे में पूछा।

शिकायतकर्ता (किसानों) की ओर से पेश हुए अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा, “200 गवाहों में से केवल 7 की ही जांच की गई है। मुकदमा शुरू होने के 19 महीने बाद। इस तरह से मुकदमा कभी खत्म नहीं होगा।” उन्होंने सुझाव दिया कि पीठ ट्रायल कोर्ट से पूछे कि मुकदमे में तेजी लाने के लिए क्या किया जा सकता है। उन्होंने कहा, “क्योंकि अन्यथा, यह मुकदमा खत्म नहीं होगा।”

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उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता (एएजी) गरिमा प्रसाद पेश हुईं। उन्होंने कहा कि 114 गवाहों में से अब तक 7 की जांच की गई है।

दवे ने कहा कि मुकदमा खत्म नहीं होगा, क्योंकि जब ट्रायल कोर्ट गवाहों को बुलाता है, तो वे नहीं आते। वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा, “आदेश के बाद आदेश, ट्रायल कोर्ट गवाह को आने के लिए कह रहा है, पहले वे कहते हैं कि मैं अस्वस्थ हूं, फिर वे आना नहीं चाहते। इसलिए, यह स्थिति है।” पीठ ने सुझाव दिया कि वह उन्हें (आशीष मिश्रा) और किसानों को दी गई अंतरिम जमानत की “पुष्टि” कर सकती है, इस शर्त पर कि वह वहां प्रवेश नहीं करेंगे आदि। हालांकि, पीठ ने स्पष्ट किया कि वह मुकदमे की निगरानी करना जारी रखेगी। दवे ने कहा, “मेरे पिता के पास घर नहीं है, यहां दिल्ली में, मैं कहां जाऊं, मैं उत्तर प्रदेश से बाहर रहता हूं।” उन्होंने अदालत से 26 सितंबर, 2023 के आदेश में पारित शर्त संख्या 4 में ढील देने का अनुरोध किया। उन्होंने आगे कहा कि मिश्रा की दो बेटियां हैं, जो पढ़ रही हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा, “मुझे उनकी देखभाल करनी है।” न्यायमूर्ति कांत ने कहा कि मिश्रा को केवल उस जिले से दूर रहना चाहिए जहां मुकदमा चल रहा है। उन्होंने कहा, “वह सुनवाई की तारीख से एक दिन पहले ही वहां जा सकते हैं या हम आपको उत्तर प्रदेश में किसी खास जगह, जैसे लखनऊ, में ही रहने के लिए प्रतिबंधित कर सकते हैं।” मिश्रा से चर्चा के बाद, जो व्यक्तिगत रूप से मौजूद थे, दवे ने कहा, “मैं सीतापुर में रह सकता हूं, जो एक निकटवर्ती जिला है।” न्यायमूर्ति कांत ने कहा, “नहीं, नहीं, सीतापुर बहुत करीब होगा। लखनऊ ठीक रहेगा।” न्यायालय ने आदेश दिया, “इसी तरह, एक अलग प्राथमिकी के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए गुरुविंदर सिंह, कमलजीत सिंह, गुरप्रीत सिंह और विचित्र सिंह को दी गई अंतरिम जमानत भी निरपेक्ष मानी जाती है।” पीठ ने कहा, “हमारे विचार से, ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही में तेजी लाने की जरूरत है, बशर्ते कि ट्रायल कोर्ट ने सुनवाई के लिए अपना कार्यक्रम तय कर लिया हो…..हम ट्रायल कोर्ट को लंबित अन्य समयबद्ध या जरूरी मामलों को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम तय करने का निर्देश देते हैं, हालांकि लंबित विषय को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।” इसके अलावा, न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट को अगली सुनवाई की तारीख यानी 30 सितंबर को स्थिति रिपोर्ट साझा करने का निर्देश दिया। पीठ ने स्पष्ट किया, “हम निगरानी शब्द का उल्लेख नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही के बारे में अपडेट होना चाहते हैं।”

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जानकारी हो कि 12 फरवरी को न्यायालय ने मिश्रा को दी गई अंतरिम जमानत को बढ़ा दिया था। पिछले साल जुलाई में न्यायालय ने अंतरिम जमानत को 26 सितंबर, 2023 तक बढ़ा दिया था।

उत्तर प्रदेश पुलिस की और से दर्ज प्रथमिकी के अनुसार, चार किसानों को एक एसयूवी ने कुचल दिया था, जिसमें आशीष मिश्रा बैठे थे। घटना के बाद, एसयूवी के चालक और दो भाजपा कार्यकर्ताओं को गुस्साए किसानों ने कथित तौर पर पीट-पीटकर मार डाला। हिंसा में एक पत्रकार की भी मौत हो गई।

अपने 25 जनवरी के आदेश में, सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी “स्वतः संज्ञान संवैधानिक शक्तियों” का प्रयोग किया था और निर्देश दिया था कि चार आरोपियों, गुरुविंदर सिंह, कमलजीत सिंह, गुरप्रीत सिंह और विचित्र सिंह, जिन्हें एसयूवी के तीन रहने वालों की हत्या पर दर्ज एक अलग प्राथमिकी के संबंध में गिरफ्तार किया गया था, जिसने कथित तौर पर वहां किसानों को कुचल दिया था, को अगले आदेश तक अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए।

आशीष मिश्रा को आठ सप्ताह की अंतरिम जमानत देते हुए पीठ ने कहा था कि उनके, उनके परिवार या समर्थकों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गवाहों को प्रभावित करने या धमकाने का कोई भी प्रयास अंतरिम जमानत को रद्द कर देगा। इसने यह भी कहा था कि आशीष मिश्रा को अंतरिम जमानत पर रिहा होने के एक सप्ताह के भीतर अपना पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट में जमा कर देना चाहिए और ट्रायल की कार्यवाही में शामिल होने के अलावा उत्तर प्रदेश में प्रवेश नहीं करना चाहिए।

कोर्ट ने कहा था कि मिश्रा ट्रायल कोर्ट को अपने निवास स्थान के साथ-साथ उस क्षेत्राधिकार वाले पुलिस स्टेशन के बारे में भी बताएंगे जहां वह अंतरिम जमानत की अवधि के दौरान रहेंगे। कोर्ट ने कहा था, “ट्रायल कोर्ट सुनवाई की हर तारीख के बाद इस कोर्ट को प्रगति रिपोर्ट भेजेगा, साथ ही हर तारीख पर जांचे गए गवाहों का विवरण भी भेजेगा।”

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वाद शीर्षक – आशीष मिश्रा उर्फ ​​मोनू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य
वाद संख्या – एसएलपी (सीआरएल) संख्या 7857/2022

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