वकालत की प्रैक्टिस करने वाले नए वकील को बार कौंसिल देगा तीन साल तक भत्ता

विधि स्नातक LL.B की पढ़ाई करने के बाद कचहरी में वकालत की प्रैक्टिस करने वाले नए वकील New Advocate को बार कौंसिल Bar Council तीन साल तक निर्धारित भत्ता देगी। यही नहीं किसी भी वकील के असामयिक निधन पर आश्रितों को 15 लाख रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी।

यह जानकारी गुरुवार को बार एसोसिएशन ऋषिकेश के वार्षिक चुनाव में निगरानी के लिए पहुंचे उत्तराखंड बार कौंसिल के चेयरमैन मनमोहन लांबा ने दी। उन्होंने बताया कि देश के 21 राज्यों में बार कौंसिल भवन है, जो कौंसिल के अपने नहीं है। उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य होगा जिसमें बार कौंसिल का भवन खुद का होगा। चेयरमैन ने बताया कि गोलापार हल्द्वानी में बार कौंसिल भवन के लिए करीब 2 करोड़ 80 लाख की भूमि खरीदी है।

उत्तराखंड बार कौंसिल के नए भवन के निर्माण की नींव जनवरी में रखी जाएगी, इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 5 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। उत्तराखंड बार कौंसिल के चेयरमैन के मुताबिक नया बार कौंसिल भवन पांच मंजिला होगा, इसमें वकीलों के चेंबर से लेकर ठहरने की फाइव स्टार व्यवस्था रहेगी। बताया कि उत्तरप्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड बनने के बाद वर्ष 2004 में उत्तराखंड बार कौंसिल में 5400 वकील पंजीकृत थे, इनकी संख्या वर्तमान में बढ़कर 22 हजार हो गई है।

उत्तराखंड बार कौंसिल के चेयरमैन मनमोहन लांबा ने बताया कि अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम 1974 के तहत वकील की मृत्यु होने पर आश्रित को 15 लाख रुपये देने का प्रावधान किया गया है। 10 हजार एकमुश्त देने वाले वकील का तीन लाख का बीमा और 45 साल प्रेक्टिस करने वाले वकील को मासिक पेंशन दी जाएगी। बशर्ते वकील को अपना लाइसेंस सरेंडर करना होगा।

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