बॉम्बे हाईकोर्ट ने दहेज उत्पीड़न के एक मामले में मुकदमे में तेजी लाने के निर्देश देने वाले अपने 2021 के आदेश का पालन न करने के लिए एक मजिस्ट्रेट को कड़ी फटकार लगाई है, जिसमें कहा गया है कि गैर-अनुपालन के लिए उनके बहाने “कमजोर” थे।
न्यायमूर्ति ए एस गडकरी और न्यायमूर्ति नीला गोखले की खंडपीठ ने 9 अगस्त के अपने आदेश में कहा कि नवी मुंबई न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत की अध्यक्षता कर रही मजिस्ट्रेट ने हाईकोर्ट के निर्देशों का बहुत कम सम्मान किया और ऐसा लगता है कि वह अपना काम करने में गंभीर नहीं थीं।
अदालत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि मजिस्ट्रेट ने फरवरी 2021 में हाईकोर्ट द्वारा निर्धारित चार महीने की अवधि के भीतर मुकदमे को समाप्त करने में असमर्थता के लिए अपर्याप्त कारण बताए थे।
मंगलवार को आदेश की एक प्रति उपलब्ध कराई गई।
पीठ ने कहा कि मजिस्ट्रेट ने निर्धारित अवधि के भीतर मुकदमा पूरा न करने के लिए केवल बहाने दिए थे।
मामला वैवाहिक विवाद और दहेज उत्पीड़न के मामले से संबंधित है।
न्यायालय ने कहा, “हम न्यायिक अधिकारी द्वारा इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन न करने तथा उसका सम्मान न करने के लिए दिए गए कमजोर बहाने को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि न्यायिक अधिकारी अपने न्यायिक कार्य को करने में गंभीर नहीं हैं।”
पीठ ने निर्देश दिया कि मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट सहित मामले को उचित निर्देशों के लिए उच्च न्यायालय की प्रशासनिक समिति के समक्ष रखा जाए। यह आदेश दहेज उत्पीड़न के मामले का सामना कर रहे एक व्यक्ति द्वारा दायर एक आवेदन पर पारित किया गया था, जिसमें दावा किया गया था कि 2021 में उच्च न्यायालय द्वारा मुकदमे में तेजी लाने के आदेश के बावजूद, मजिस्ट्रेट ने अभी तक मुकदमे को पूरा नहीं किया है। फरवरी 2021 में, उच्च न्यायालय ने संबंधित मजिस्ट्रेट अदालत को मुकदमे में तेजी लाने तथा चार महीने के भीतर अपना निर्णय देने का निर्देश दिया था। यह आदेश मामले में आरोप मुक्त करने की मांग करने वाले व्यक्ति द्वारा दायर याचिका पर पारित किया गया था।
मुकदमे में तेजी लाने के आदेश पारित होने के बाद व्यक्ति ने अपनी याचिका वापस ले ली। 2024 में, व्यक्ति ने उच्च न्यायालय में एक आवेदन दायर किया, जिसमें दावा किया गया कि 2021 के आदेश के बावजूद, ट्रायल कोर्ट ने अभी तक मामले का निष्कर्ष नहीं निकाला है। इस साल जुलाई में, उच्च न्यायालय ने संबंधित मजिस्ट्रेट से एक रिपोर्ट मांगी, जिसमें पूछा गया कि 2021 में पारित निर्देशों का पालन क्यों नहीं किया गया। 9 अगस्त को, पीठ ने मजिस्ट्रेट द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि मामला जनवरी 2023 में ही उनके समक्ष रखा गया था और उस समय, क्लर्क ने उन्हें यह नहीं बताया था कि उच्च न्यायालय ने मामले को समयबद्ध कर दिया है। मजिस्ट्रेट ने आगे दावा किया कि वह एक दशक से लंबित मामलों की एक बड़ी संख्या से निपट रही थी, और उसे प्रत्येक मामले को प्राथमिकता के आधार पर ध्यान देना था।
रिपोर्ट में आगे उच्च न्यायालय के आदेश का पालन नहीं करने के लिए अपर्याप्त कर्मचारियों को दोषी ठहराया गया। मजिस्ट्रेट ने मुकदमे को पूरा करने के लिए छह महीने का समय मांगा।
उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि भले ही मामला पहली बार 2023 में मजिस्ट्रेट के समक्ष रखा गया था, लेकिन उन्होंने इसके शीघ्र निपटान के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाए।