बॉम्बे हाईकोर्ट ने ‘माया एंजेलो’ का हवाला देते हुए वयस्क लड़की के “LIVE IN RELATIONSHIP” के अधिकार को बरकरार रखा

किसी नाबालिग के विदेश यात्रा के अधिकार को केवल इसलिए पासपोर्ट Passport जारी करने/पुनः जारी करने से इनकार करके खत्म नहीं किया जा सकता क्योंकि पिता नाबालिग के आवेदन पर सहमति देकर उसका समर्थन नहीं कर रहा - बॉम्बे HC

LOVE RECOGNISE NO BARRIERS : बॉम्बे हाई कोर्ट ने प्रसिद्ध अमेरिकी नागरिक अधिकार कार्यकर्ता माया एंजेलो के उस फैसले को उद्धृत किया, जिसमें एक लड़की को एक लड़के के साथ “लिव-इन रिलेशनशिप” “LIVE IN RELATIONSHIP” जारी रखने की अनुमति दी गई थी, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया था कि प्यार की कोई सीमा नहीं होती।

यह मामला तब सामने आया जब वयस्क हो चुकी लड़की को उसके परिवार की आपत्तियों के बाद मुंबई के चेंबूर में एक सरकारी महिला आश्रय गृह में रखा गया था। इन दबावों के बावजूद, लड़की लड़के के साथ रहने के अपने फैसले पर अड़ी रही और उसने अपने परिवार से दूर लड़के और उसकी माँ के साथ रहने की इच्छा व्यक्त की।

न्यायमूर्ति भारती डांगरे और न्यायमूर्ति मंजूषा देशपांडे की खंडपीठ ने फैसला सुनाया कि वयस्क होने के नाते लड़की को अपने साथी को चुनने में अपनी स्वायत्तता का प्रयोग करने का संवैधानिक अधिकार है।

BOMBAY HIGH COURT ने कहा-

“अमेरिकी संस्मरणकार और नागरिक अधिकार कार्यकर्ता माया एंजेलो ने कहा था कि ‘प्यार किसी भी बाधा को नहीं पहचानता। यह बाधाओं को पार करता है, बाड़ों को लांघता है, दीवारों को भेदता है और उम्मीदों से भरा हुआ अपने गंतव्य तक पहुँचता है।’ यह कथन वास्तव में याचिकाकर्ता और कॉर्पस – एक वयस्क लड़की की कहानी का वर्णन करता है, लेकिन इसमें एक कमी है। इस तथ्य के अलावा कि वे अलग-अलग धर्मों से संबंधित हैं और उनके आपसी संबंध लड़की के परिवार द्वारा अस्वीकृत हैं, एक और बाधा यह है कि याचिकाकर्ता, लड़का विवाह योग्य आयु का नहीं है,” उन्होंने यह भी बताया कि लड़का केवल 20 वर्ष का था, जो उसे कानूनी विवाह योग्य आयु से कम बनाता है, और परिणामस्वरूप, जोड़े ने औपचारिक विवाह के बजाय “लिव-इन रिलेशनशिप” में प्रवेश करने का विकल्प चुना था।

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वकील लोकेश जादे याचिकाकर्ता के लिए पेश हुए और अधिवक्ता सना रईस खान प्रतिवादी के लिए पेश हुए।

न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह निर्णय दिया कि घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम, 2005 के तहत सभी लिव-इन संबंध “विवाह की प्रकृति” में संबंधों के रूप में योग्य नहीं हैं, क्योंकि अधिनियम ऐसे संबंधों को परिभाषित करने के लिए विशिष्ट और विशेष शब्दावली का उपयोग करता है। हालांकि, न्यायालय ने इस बात को स्वीकार किया कि लड़की को अपने जीवन के बारे में स्वतंत्रता से निर्णय लेने का अधिकार है, क्योंकि उसने स्पष्ट रूप से स्वतंत्र रहने और अपने माता-पिता के घर वापस लौटने की इच्छा व्यक्त की थी।

न्यायालय ने कहा, “एक ‘वयस्क’ के रूप में यह उसका निर्णय है कि वह अपने माता-पिता के साथ नहीं रहना चाहती है और न ही वह महिला केंद्र में रहना चाहती है, बल्कि वह एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में अपना जीवन जीना चाहती है, जो दूसरों द्वारा शारीरिक रूप से प्रतिबंधित या नियंत्रित नहीं है और अपनी पसंद और निर्णय लेने में सक्षम है। उसके अनुसार, वह अपने लिए सही विकल्प चुनने की स्वतंत्रता की हकदार है और जिसे उसके जन्मदाता माता-पिता या समाज द्वारा निर्धारित नहीं किया जाएगा।”

पीठ ने कहा कि उसकी स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करना अन्यायपूर्ण होगा, और इसने बताया कि न्यायालय को माता-पिता की भावनाओं या सामाजिक दबावों से प्रभावित होकर “सुपर गार्जियन” के रूप में कार्य नहीं करना चाहिए। इसी तरह के मामलों पर सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों का हवाला देते हुए, न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि लड़की की स्वायत्तता का सम्मान किया जाना चाहिए।

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हालांकि न्यायालय ने आश्रय से लड़की को रिहा करने की अनुमति दे दी, लेकिन उसने जोड़े को पुलिस सुरक्षा प्रदान करने से इनकार कर दिया, जैसा कि उन्होंने अनुरोध किया था।

वाद शीर्षक – नौशाद मेहबूब जमादार बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य,
वाद संख्या – 2024:बीएचसी-एएस -49499-डीबी

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