Supreme Court Of India

दो वयस्कों के बीच सहमति से बने रिश्ते का टूटना, आपराधिक कार्यवाही शुरू करने का आधार नहीं बन सकता – सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दो वयस्कों के बीच सहमति से बने रिश्ते का टूटना के मामले में सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा की अगर वयस्कों के बीच सहमति से ब्रेकअप हो जाता है तो ये आपराधिक कार्यवाही शुरू करने का आधार नहीं बन सकता। इसने इस बात पर जोर दिया कि आपसी सहमति से शुरू हुआ रिश्ता बाद में सिर्फ इसलिए आपराधिक नहीं माना जा सकता क्योंकि यह शादी में परिणत नहीं हुआ।

न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति नोंगमईकापम कोटिस्वर सिंह की दो जजों की बेंच दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसके तहत हाई कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 376(2)(एन) और 506 के तहत दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया था। सितंबर 2019 में, शिकायतकर्ता ने अपीलकर्ता पर शादी का झांसा देकर उसका यौन शोषण करने और उसे बार-बार यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई। उसने आगे आरोप लगाया कि अपीलकर्ता ने उसके परिवार को धमकी दी कि अगर उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया तो वह उसे नुकसान पहुंचाएगा।

अपीलकर्ता ने दिल्ली उच्च न्यायालय से राहत मांगी, जिसमें उस पर आईपीसी की धारा 376(2)(एन) (बार-बार बलात्कार) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत अपराध का आरोप लगाते हुए एफआईआर को रद्द करने का अनुरोध किया गया। हालांकि, उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि शिकायतकर्ता की ओर से संबंध सहमति से नहीं थे, आरोपों को पुष्ट करने के लिए उसकी एफआईआर और धारा 164 सीआरपीसी के बयान पर भरोसा किया।

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अपीलकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि एफआईआर और मेडिकल रिपोर्ट में किसी भी संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं हुआ है, उन्होंने दावा किया कि संबंध सहमति से थे। यह भी दावा किया गया है कि 2019 में शादी करने के बाद व्यक्तिगत प्रतिशोध के लिए एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके विपरीत, प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि अपीलकर्ता का शिकायतकर्ता के साथ शारीरिक संबंध शादी के झूठे वादे पर आधारित था और उसके भाई को नुकसान पहुँचाने की धमकियाँ भी थीं।

कार्यवाही के दौरान, यह सामने आया कि अपीलकर्ता ने 2019 में शादी की थी, और शिकायतकर्ता ने 2020 में शादी की थी। सुप्रीम कोर्ट के विचारणीय एकमात्र प्रश्न यह था कि क्या 2019 में दर्ज की गई एफआईआर को रद्द किया जाना चाहिए। एफआईआर के विश्लेषण से पता चला कि अपीलकर्ता और शिकायतकर्ता ने 2017 और 2019 के बीच संबंध बनाए रखा था, वे नियमित रूप से पार्कों और एक-दूसरे के घरों में मिलते थे। जबकि शिकायतकर्ता ने जबरदस्ती का आरोप लगाया, उसने उस अवधि के दौरान कोई आपराधिक शिकायत दर्ज किए बिना संबंध जारी रखा, जो स्वैच्छिक सहमति का सुझाव देता है।

कोर्ट ने देखा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि अपीलकर्ता ने 2017 में रिश्ते की शुरुआत में शादी का झूठा वादा किया था। दोनों पक्ष, शिक्षित वयस्क होने के नाते, शुरू में शादी करने का इरादा रखते थे, लेकिन यह योजना साकार नहीं हुई। कोर्ट ने माना कि सहमति से संबंध तोड़ने को पूर्वव्यापी रूप से आपराधिक नहीं माना जा सकता। धारा 376(2)(एन) और 506 आईपीसी के तहत आरोपों में इन अपराधों को गठित करने के लिए आवश्यक आवश्यक तत्वों का अभाव था। इस मामले में अभियोजन की निरंतरता को कानूनी प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग माना गया।

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इसके अलावा, XXXX बनाम मध्य प्रदेश राज्य में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि जब पक्षों के बीच संबंध पूरी तरह से सहमति से थे और जब शिकायतकर्ता को अपने कार्यों के परिणामों के बारे में पता था, तो बलात्कार के अपराध के तत्व नहीं बनते। इसके अलावा, प्रमोद सूर्यभान पवार बनाम महाराष्ट्र राज्य में, सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह स्थापित करने के लिए कि क्या “सहमति” शादी करने के वादे से उत्पन्न “तथ्य की गलत धारणा” से दूषित हुई थी, दो प्रस्ताव स्थापित किए जाने चाहिए। शादी का वादा एक झूठा वादा होना चाहिए, जो बुरे इरादे से दिया गया हो और उस समय उसका पालन करने का कोई इरादा न हो। झूठा वादा अपने आप में तत्काल प्रासंगिक होना चाहिए या यौन क्रिया में शामिल होने के महिला के फैसले से सीधा संबंध होना चाहिए।

निष्कर्ष में, सर्वोच्च न्यायालय ने एफआईआर और संबंधित आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया, साथ ही यह भी कहा कि उच्च न्यायालय ने शिकायतकर्ता की सहमति के अभाव की अपनी व्याख्या में गलती की थी।

वाद शीर्षक – प्रशांत बनाम दिल्ली राज्य

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