BYJU के मालिक रवींद्रन के खिलाफ मुंबई पुलिस ने किया केस दर्ज, क्या है पूरा मामला जाने विस्तार से-

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मुंबई : मुंबई पुलिस ने BYJU के मालिक रवींद्रन के खिलाफ शिकायत दर्द की है। ये मामला BYJU बायजू के UPSC यूपीएससी के पाठ्यक्रम में कथित तौर पर गलत जानकारी देने से जुड़ा है। इस संबंध में FIR एफआईआर मुंबई के आरे कॉलोनी पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई है।

ये FIR एफआईआर IPC भारतीय दंड संहिता के सेक्शन 120 (B) के तहत आपराधिक साजिश के आरोप और INFORMATION TECNOLOGY ACT इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन 69 (A) के तहत दर्ज कराई गई है।

FIR में BYJU के मालिक रवींद्रन का नाम है। आरे पुलिस के अनुसार एफआईआर एक क्रिमिनोलॉजी फर्म ‘क्राइमोफोबिया’ की ओर से दर्ज कराया गया है। इसमें कहा गया है कि बायजू ने अपने पाठ्यक्रम में सीबीआई को अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध (UNTOC) के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के लिए नोडल एजेंसी बताया है। हालांकि शिकायतकर्ता के अनुसार सीबीआई ने लिखित में कहा है कि वे UNTOC के लिए नोडल एजेंसी नहीं हैं।

द फ्री प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार क्राइमोफोबिया के संस्थापक स्नेहिल ढल ने कहा, ‘मुझे मई में BYJU के UPSC पाठ्यक्रम में गलत जानकारी की सूचना मिली। इसके बाद मैंने उन्हें एक ईमेल किया और जरूरी बदलाव के लिए कहा। अपने जवाब में उन्होंने मुझे गृह मंत्रालय की एक चिट्ठी भेजी जिसमें सीबीआई के नोडल एजेंसी होने बात कही गई थी लेकिन यह 2012 की चिट्ठी थी। इसलिए, मैंने इस जवाब को असंतोषजनक पाया और पुलिस से संपर्क किया।’

वहीं BYJU के प्रवक्ता ने कहा, “हम टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं हैं क्योंकि हमें अभी तक प्राथमिकी की एक प्रति प्राप्त नहीं हुई है।”

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हालांकि, प्रवक्ता ने आगे स्पष्ट किया, “हमें एक निजी संस्था, क्रिमोफोबिया से एक पत्र मिला, जिसमें दावा किया गया था कि संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गनाइज्ड क्राइम (यूएनटीओसी) के संबंध में यूपीएससी परीक्षा के लिए हमारे द्वारा प्रकाशित प्रारंभिक सामग्री गलत है। हालांकि, आरोपों के विपरीत, सामग्री तथ्यात्मक रूप से सही है।

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