सीबीआई ने शिकायतकर्ता से 1.70 लाख की रिश्वत मांगने एवं स्वीकार करने पर इंडियन बैंक, कोल्हापुर के पैनल अधिवक्ता को गिरफ्तार किया।
आरोपी को उसके कार्यालय में शिकायतकर्ता से 1.70 लाख रुपए की रिश्वत मांगने एवं स्वीकार करने के दौरान रंगे हाथों पकड़ा।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने इंडियन बैंक, कोल्हापुर (महाराष्ट्र) के आरोपी पैनल अधिवक्ता को शिकायतकर्ता से 1.70 लाख रुपये की रिश्वत मांगने और स्वीकार करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने 10.12.2024 को इंडियन बैंक, कोल्हापुर, निवासी इचलकरंजी के आरोपी पैनल अधिवक्ता के खिलाफ एक शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपी पैनल अधिवक्ता ने शिकायतकर्ता से 2.5 लाख रुपये की रिश्वत मांगी और 1.80 लाख रुपये में बात तय की। कथित तौर पर रिश्वत की मांग बैंक द्वारा SARFAESI अधिनियम के तहत शिकायतकर्ता की गिरवी रखी गई संपत्ति के कब्जे को स्थगित करने के लिए की गई थी, जिसे उसने बैंक को 5.5 करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त करने के लिए पेश किया था, जो बाद में एनपीए हो गया था। आरोपी ने आगे सहमति व्यक्त की और रिश्वत को घटाकर 1.70 लाख रुपये कर दिया।
CBI ने बिछाया जाल –
सीबीआई द्वारा एक जाल बिछाया गया और आरोपी को उसके कार्यालय में शिकायतकर्ता से 1.70 लाख रुपये की रिश्वत मांगते और स्वीकार करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। सीबीआई ने इचलकरंजी में आरोपी के आवासीय और आधिकारिक परिसरों की तलाशी ली, जिसके परिणामस्वरूप आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए। आरोपी को 11.12.2024 को इचलकरंजी, कोल्हापुर (महाराष्ट्र) में माननीय जिला न्यायाधीश-1 की अदालत में पेश किया जाएगा।
उक्त मामले में आगे जांच जारी है।
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