एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कानून में आया बदलाव, चार्टर्ड अकाउंटेंट बने ‘रिपोर्टिंग एंटिटी’, CA-CS और कॉस्ट अकाउंटेंट भी PMLA कानून के दायरे में

तमाम चीनी कंपनियों की जांच के बाद आया कि चार्टेड अकाउंटेंट, कास्ट एकाउंटेंट्स और कंपनी सेक्रेटरी ने कथित रूप से मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध फंडिंग में चाइनीज जालसाजों की मदद की थी। चीनी शेल कंपनियों के गठन के मामले में 2022 में 400 से अधिक सीए और कंपनी सचिव जांच के दायरे में आए थे। इन पर आरोप है कि इन्होंने कथित रूप से मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध फंडिंग में चाइनीज जालसाजों की मदद की थी।

अब चार्टेड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट्स और कंपनी सेक्रेटरी भी मनीलांड्रिंग कानून के दायरे में आएंगे। सरकार ने उन्हें PMLA कानून के तहत रिपोर्टिंग एंटीटी की लिस्टम में शामिल करने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।

नई संपत्ति खरीदना, कंपनी की स्थापना करना और ग्राहकों की ओर से चार्टर्ड एकाउंटेंट्स CA, कंपनी सेक्रेटरी CS और वर्क अकाउंटेंट द्वारा किए गए वित्तीय लेनदेन को अब मनी-लॉन्ड्रिंग विरोधी कानून anti-money laundering law के तहत कवर किया जाएगा।

वित्त मंत्रालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम Prevention of Money Laundering Act – PMLA, 2002 में बदलावों को मंजूरी दे दी है, जिसमें पेशेवरों द्वारा सुगम किए गए कई लेनदेन शामिल हैं। उन्हें ग्राहकों के धन के स्रोतों सहित स्वामित्व और वित्तीय स्थिति की जांच करने और निर्दिष्ट लेनदेन के उद्देश्य को रिकॉर्ड करने की आवश्यकता होगी। यदि वे कानून का उल्लंघन करने वाले लेन-देन की सुविधा देते हैं तो वे PMLA के तहत उत्तरदायी होंगे।

PMLA की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (एसए) के उप-खंड (vi) में बदलाव किए गए हैं, जो ‘प्रासंगिक व्यक्तियों’ और एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत आने वाली फर्मों को परिभाषित करता है। इससे पहले, अधिनियम में इन पेशेवरों को शामिल नहीं किया गया था।

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ऐसा जानकारी में आया है कि अक्सर चार्टेड अकाउंटेंट्स पर अपने क्लाइंट्स को टैक्स चोरी के रास्ते सुझाने का आरोप लगता है। लेकिन अब उनकी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। अब चार्डेट अकाउंटेट, कंपनी सेक्रेटरी और कॉस्ट अकाउंटेंट्स जैसे प्रोशेनल्स अगर अपने क्लाइंट की अचल संपत्तियों की खरीदी बिक्री, उनकी प्रॉपर्टी और सिक्योरिटीज की देखरेख करते हैं तो वो भी मनी लॉन्ड्रिंग कानून के दायरे में आएंगे। अब सरकार ने इन्हे भी रिपोर्टिंग एंटिटी की लिस्ट में शामिल करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।

जानकारी हो की सरकार ने इस साल बजट पेश करते वक्त वित्त विधेयक में संशोधन किया था। वित्त मंत्रालय के मुताबिक नोटिफिकेशन जारी करने से पहले भी सभी प्रोफेशनल्स बॉडी से इस पर चर्चा की गई थी। देश CA लोगों की संस्था द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (The Institute of Chartered Accountants of India) ने भी इस मुद्दे पर पूरी तरह से सहयोग करने की बात कही है। ICAI के मुताबिक अब चार्टर्ड अकाउंटेट्स को अपने सभी क्लायंट्स का KYC कराना होगा और इसका रिकार्ड रखना होगा। इसे लेकर पहले से ही संस्था क्वालिटी कंट्रोल के लिहाज़ से नियमों का सख्ती से पालन करती है और नए संसोधन को लेकर अपने मेंबर्स के बीच जागरूकता अभियान भी चलाएंगी।

चार्टेड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी भी मनीलांड्रिंग कानून के दायरे में लाने का फैसला उन तमाम चीनी कंपनियों की जांच के बाद आया है, जिसमें पाया गया था कंपनियों के दिए गए पते भी फर्जी थे।

चीनी शेल कंपनियों के गठन के मामले में 2022 में 400 से अधिक सीए और कंपनी सचिव जांच के दायरे में आए थे। इन पर आरोप है कि इन्होंने कथित रूप से मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध फंडिंग में चाइनीज जालसाजों की मदद की थी।

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