जमानत आवेदन पर सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 का हवाला दिया, जिसने 01.07.2024 से दंड प्रक्रिया संहिता की जगह लागू किया गया है।
धारा 439 सीआरपीसी के तहत आरोपी ने नियमित जमानत के लिए हाईकोर्ट के समक्ष आवेदन दायर किया। आरोपी को आईपीसी की धारा 420, 409, 467, 468 और 471 के तहत धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया गया था। पिछले दो आवेदनों को पहले खारिज किए जाने के बाद यह हाईकोर्ट के समक्ष जमानत का तीसरा आवेदन था।
आरोपी ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की थी, जिसमें कोर्ट ने 31.12.2023 को या उससे पहले ट्रायल पूरा करने के लिए समय-सीमा तय की थी।
न्यायमूर्ति दीपक कुमार तिवारी ने कहा कि इस जमानत आवेदन के प्रवेश चरण के दौरान, आवेदक ने उल्लेख किया कि चार्जशीट के साथ किसी हस्तलेख विशेषज्ञ की रिपोर्ट शामिल नहीं की गई। इसके अलावा, बैंक के जांच अधिकारी की रिपोर्ट जिसके कारण एफआईआर दर्ज की गई, चार्जशीट में शामिल नहीं की गई और जांच अधिकारी को ट्रायल के दौरान गवाह नहीं बनाया गया। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को मामले पर तेजी से आगे बढ़ने का निर्देश दिया।
इसने धारा 193 BNSS का हवाला दिया, जो जांच पूरी होने पर पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट से संबंधित है। BNSS की धारा 230 जो आरोपी को पुलिस रिपोर्ट और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की कॉपी प्रदान करने का प्रावधान करती है।
न्यायालय ने कहा कि BNSS की धारा 193(8) के तहत जांच अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह अभियुक्त को पुलिस रिपोर्ट और अन्य दस्तावेज उपलब्ध कराए तथा BNSS की धारा 230 के तहत आवश्यक दस्तावेजों को मजिस्ट्रेट को भेजा जाए। धारा 230 के तहत मजिस्ट्रेट को यह सुनिश्चित करना होगा कि आवश्यक दस्तावेज अभियुक्त को बिना किसी देरी के उपलब्ध कराए जाएं तथा किसी भी मामले में अभियुक्त के पेश होने या पेश होने की तिथि से चौदह दिनों के बाद उपलब्ध नहीं कराए जाएं।
न्यायालय ने आगे धारा 20 BNSS का उल्लेख किया, जो अभियोजन निदेशक, अभियोजन उप निदेशक और अभियोजन सहायक निदेशक की शक्तियों और कार्यों से संबंधित है, जिससे मामलों की निगरानी की जा सके और उनका शीघ्र निपटान सुनिश्चित किया जा सके। इसमें कहा गया कि “मामलों की उचित निगरानी के लिए विधानमंडल के उपरोक्त उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अभियोजक द्वारा संक्षिप्त विवरण बनाए रखना आवश्यक है, पुलिस रिपोर्ट की कॉपी अभियोजन कार्यालय को अग्रिम रूप से प्रदान की जानी चाहिए।”
इसमें कहा गया कि धारा 20 BNSS के अनुसार, यह अपेक्षित है कि जांच अधिकारी अभियोजन को पुलिस रिपोर्ट की अग्रिम कॉपी प्रदान करे। इसके अतिरिक्त, सीनियर पुलिस अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उचित संख्या में प्रतियों के साथ विधिवत अनुक्रमित और पृष्ठांकित उचित पुलिस रिपोर्ट दायर की जाए।
न्यायालय ने उल्लेख किया कि अभियोजन निदेशक ने हलफनामे में उल्लेख किया कि स्टेशन हाउस अधिकारी ने अभियोजन कार्यालय को आरोप पत्र की कॉपी प्रदान नहीं की और अधिकारी ने आरोप पत्र प्रस्तुत करने से पहले अभियोजन अधिकारी की राय नहीं ली।
न्यायालय ने कहा कि अभियोजन कार्यालय को पुलिस रिपोर्ट प्रदान न करने की जांच अधिकारी की कार्रवाई अनुचित है।
इसने कहा कि त्वरित सुनवाई विचाराधीन व्यक्ति का मौलिक मानव अधिकार है। वर्तमान मामले में इसने नोट किया कि जब अभियुक्त ने जमानत आवेदन दायर किया और बताया कि हस्तलेख विशेषज्ञ की रिपोर्ट ट्रायल कोर्ट के समक्ष दाखिल नहीं की गई, तब भी राज्य एजेंसी ने इसे तुरंत दाखिल करने में कोई तत्परता नहीं दिखाई। इसने नोट किया कि सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ने संक्षिप्त विवरण नहीं रखा, क्योंकि जांच अधिकारी ने उन्हें पुलिस रिपोर्ट की कॉपी नहीं दी थी। इसके बाद अभियोजन पक्ष ने जांच अधिकारी को बुलाने के लिए सीआरपीसी की धारा 311 के तहत आवेदन दायर किया।
न्यायालय ने कहा कि ट्रायल में देरी आवेदक/अभियुक्त की गलती नहीं थी। इस प्रकार उसे धारा 439 सीआरपीसी के तहत जमानत दे दी।
वाद शीर्षक – विसलावथ आकाश बनाम छत्तीसगढ़ राज्य