पेंचीदा मामला: 55 वर्षों से मुम्बई में रह रही महिला ने भारतीय नागरिकता के लिए खटखटाया बॉम्बे HC का दरवाजा, जाने विस्तार से-

किसी नाबालिग के विदेश यात्रा के अधिकार को केवल इसलिए पासपोर्ट Passport जारी करने/पुनः जारी करने से इनकार करके खत्म नहीं किया जा सकता क्योंकि पिता नाबालिग के आवेदन पर सहमति देकर उसका समर्थन नहीं कर रहा - बॉम्बे HC

महाराष्ट्र Mumbai के अंधेरी में 55 साल से रह रही एक 66 वर्षीय महिला ने भारतीय नागरिकता Indian Citizenship की मांग की है. इसके लिए उसने बॉम्बे हाईकोर्ट Bombay High Court का दरवाजा खटखटाया है.

महाराष्ट्र Maharashtra में 66 साल की एक महिला ने हाल ही में बॉम्बे उच्च न्यायालय Bombay High Court से भारतीय नागरिकता Indian Citizenship पाने के लिए फरियाद की है. महिला ने कहा कि उसने अधिकारियों से उसे भारतीय नागरिकता देने का निर्देश देने की मांग की थी क्योंकि उसकी शादी पिछले 55 सालों से एक भारतीय से हुई है और उसके बच्चे और पोते सभी भारतीय नागरिक हैं.

महिला ने अपनी याचिका में कहा कि वह युगांडा में ब्रिटिश पासपोर्ट रखने वाले भारतीय मूल के माता-पिता के घर पैदा हुई थी और वह 1966 में अपनी मां के पासपोर्ट पर भारत आई थी और तब से रह रही है लेकिन उसके पास कोई वैध दस्तावेज या कागजात नहीं थे. महिला ने 1977 में एक भारतीय नागरिक से शादी की.

महिला सितंबर 1955 में पैदा हुई और अब अंधेरी में रहती है. महिला ने कहा कि भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकरण के लिए उसके आवेदन को 2019 में मुंबई के उप जिलाधिकारी ने उसकी ओर से कुछ अनजाने में गलती के कारण खारिज कर दिया था और उसने एचसी से अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की थी कि उसके आवेदन पर पुनर्विचार करें और उसे भारतीय नागरिकता प्रदान करें.

अपनी मां के पासपोर्ट पर 1966 में भारत आई थी महिला-

न्यायमूर्ति एस वी गंगापुरवाला और न्यायमूर्ति एस एम मोदक की खंडपीठ को याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता आदित्य चितले ने सूचित किया कि वह 1966 से भारत में रह रही थी जब वह अपनी मां के साथ आई थी और उसने अपने ऑनलाइन आवेदन में गलत तरीके से उल्लेख किया था कि उसका वीजा 2019 तक वैध था इसलिए, उसे अधिकारियों द्वारा भारतीय नागरिकता के लिए योग्य नहीं ठहराया गया, इसी वजह से महिला ने बॉम्बे हाईकोर्ट Bombay High Court का रुख किया.

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इस कारण से रिजेक्ट हुआ महिला का आवेदन-

याचिकाकर्ता ने कहा कि उसने भारतीय पासपोर्ट Indian Passport प्राप्त करने के लिए नागरिकता के लिए आवेदन किया था और तीन बार पासपोर्ट के लिए आवेदन किया था और ऐसा करते समय उसने अपने माता-पिता के ब्रिटिश पासपोर्ट जमा करने का प्रयास किया था. हालांकि, उसे यह दिखाने के लिए दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था कि उसने भारत की यात्रा कैसे की, जो उसके पास नहीं थी क्योंकि वह अपनी मां के साथ एक नाबालिग के रूप में भारत आई थी.

विदेश मंत्रालय के अधिवक्ता ने कही ये बात-

क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय Regional Passport Office ने याचिकाकर्ता को पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए नागरिकता के लिए आवेदन करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद उसने नागरिकता के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था, जिसे प्राधिकरण ने खारिज कर दिया था. द इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से, विदेश मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता अद्वैत सेठना ने तर्क दिया कि महिला को नागरिकता दी जा सकती है यदि वह किसी विदेशी देश से पासपोर्ट प्रस्तुत करती है. उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता ने ब्रिटिश दूतावास से संपर्क किया था क्योंकि उसके माता-पिता के पास ब्रिटिश पासपोर्ट थे, हालांकि, ब्रिटिश दूतावास ने पासपोर्ट देने से इनकार कर दिया क्योंकि उसके पास आवश्यक दस्तावेज नहीं थे.

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