देश का पहला अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम 2023 राजस्थान विधानसभा ने पारित किया, वकील पर हाथ उठाया तो 7 साल की जेल, लगेगा जुर्माना

देश का पहला अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम 2023 राजस्थान विधानसभा ने पारित किया, वकील पर हाथ उठाया तो 7 साल की जेल, लगेगा जुर्माना

देश का पहला अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम 2023 राजस्थान विधानसभा ने पारित किया, इसके साथ ही देश भर में राजस्थान पहला प्रदेश बन गया जहां एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया गया है।

राजस्थान अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए कानून पारित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। राजस्थान राज्य विधानमंडल ने राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण विधेयक, 2023 को पिछले सप्ताह विधानसभा में ध्वनिमत से पेश किए जाने के बाद पारित कर दिया।

इस विधेयक का उद्देश्य अधिवक्ताओं के खिलाफ मारपीट, गंभीर चोट, आपराधिक बल और आपराधिक धमकी के अपराधों और अधिवक्ताओं की संपत्ति को नुकसान या नुकसान की रोकथाम के लिए प्रदान करना है। विधेयक की धारा 3 में प्रावधान है कि यदि अदालत परिसर में अधिवक्ता के कर्तव्यों के निर्वहन के संबंध में हमला, गंभीर चोट, आपराधिक बल और आपराधिक धमकी का कार्य किया जाता है, तो इसे अपराध माना जाएगा। बिल की धारा 4 उस अधिवक्ता को पुलिस सुरक्षा प्रदान करती है जिसने धारा 3 में वर्णित अधिनियम के बारे में पुलिस से शिकायत की थी।

विधेयक की धारा 5 अधिनियम के तहत अपराधों के लिए सजा का प्रावधान करती है। एक वकील को गंभीर चोट के मामले में, अधिकतम सात वर्ष कारावास और रुपये का जुर्माना। 50,000/-। जबकि मारपीट के मामले में अधिकतम सजा दो साल की कैद और एक हजार रुपये जुर्माना होगा। 25,000/-। आगे आपराधिक धमकी और बल के मामले में अधिकतम दो साल की सजा का प्रावधान किया गया है। सजा के अलावा, उपयुक्त मामलों में अपराधी, धारा 10 के तहत वकील की संपत्ति को हुए नुकसान या क्षति के लिए हर्जाने का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और यहां तक ​​कि ऐसे वकील द्वारा किए गए चिकित्सा खर्चों की प्रतिपूर्ति करने के लिए भी उत्तरदायी होगा। इस तरह के नुकसान और प्रतिपूर्ति अदालत द्वारा ही निर्धारित की जाएगी।

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धारा 6 और 7 के तहत सभी अपराधों को संज्ञेय, साथ ही समझौता योग्य बनाया गया है। इसके अलावा, धारा 9 में यह प्रावधान है कि, यदि एक वकील के खिलाफ एक मुवक्किल या विपरीत मुवक्किल से उसके कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान संज्ञेय अपराध की रिपोर्ट प्राप्त होती है, तो रिपोर्ट पुलिस अधिकारी द्वारा जांच के बाद ही दर्ज की जाएगी जो निम्न रैंक का नहीं होगा। पुलिस उपाधीक्षक बनाया गया है।

ज्ञात हो की राज्य में एक वकील की दिनदहाड़े हत्या के आलोक में अधिवक्ता पिछले 1 माह से धरना प्रदर्शन कर रहे थे और अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम को लागू करने की मांग कर रहे थे।

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