कश्मीरी नेता इंजीनियर राशिद को सांसद पद की शपथ लेने के लिए अदालत ने दी हिरासत परोल की अनुमति

कश्मीरी नेता इंजीनियर राशिद को सांसद पद की शपथ लेने के लिए अदालत ने दी हिरासत परोल की अनुमति

दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को सांसदी का चुनाव जीत चुके कश्मीरी नेता इंजीनियर राशिद, जिन्हें शेख अब्दुल राशिद के नाम से भी जाना जाता है, को संसद सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करने के लिए हिरासत परोल की अनुमति दी। कश्मीरी नेता इंजीनियर राशिद जो वर्तमान में 2017 के आतंकवाद फंडिंग मामले से संबंधित आरोपों के तहत तिहाड़ जेल में बंद हैं, को 5 जुलाई को अपनी शपथ लेने के लिए दो घंटे की परोल दी जाएगी।

उक्त निर्णय राष्ट्रीय जांच एजेंसी (National Investigating Agency) की सहमति के बाद आया है, जिसने राशिद की शपथ लेने के लिए परोल की याचिका का विरोध नहीं किया, हालांकि कुछ विशिष्ट प्रतिबंधों के साथ। अदालत ने निर्देश दिया कि राशिद की बातचीत सीमित होनी चाहिए, विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया गया कि उन्हें अपनी संक्षिप्त रिहाई के दौरान मीडिया के साथ बातचीत नहीं करनी चाहिए।

जानकारी हो की कश्मीरी नेता इंजीनियर राशिद हाल ही में संपन्न 2024 लोकसभा चुनावों में बारामुला निर्वाचन क्षेत्र से एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में विजयी हुए हैं। उनके अभियान का समापन एक महत्वपूर्ण विजय अंतर के साथ हुआ, जिसमें उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के दिग्गज नेता उमर अब्दुल्ला को 200,000 से अधिक वोटों से पराजित किया।

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