दिल्ली HC ने YSR MP विजय साई रेड्डी से जुड़े विवाहेतर संबंध का आरोप लगाने वाले समाचार चैनलों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से सामग्री हटाने का दिया आदेश

दिल्ली HC ने YSR MP विजय साई रेड्डी से जुड़े विवाहेतर संबंध का आरोप लगाने वाले समाचार चैनलों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से सामग्री हटाने का दिया आदेश

दिल्ली उच्च न्यायालय ने वाईएसआर सांसद विजय साई रेड्डी से जुड़े विवाहेतर संबंध का आरोप लगाने वाले समाचार चैनलों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से सामग्री हटाने का आदेश दिया है। अंतरिम आदेश का उद्देश्य प्रतिष्ठा को नुकसान से बचाना है और आरोपों को निराधार पाए जाने के बाद जारी किया गया।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कई समाचार चैनलों और गूगल यूट्यूब तथा मेटा सहित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को राजनीतिज्ञ विजय साई रेड्डी से जुड़े विवाहेतर संबंध के आरोपों वाली सामग्री हटाने का आदेश दिया है। विजय साई रेड्डी युवजन श्रमिक रायथू (वाईएसआर) कांग्रेस पार्टी से राज्यसभा सांसद हैं।

न्यायालय का यह निर्णय मानहानिकारक सामग्री के प्रसार को संबोधित करने की मांग करने वाली कानूनी चुनौती के जवाब में आया है। हाल ही में न्यायमूर्ति विकास महाजन ने एक अंतरिम आदेश जारी कर छह समाचार चैनलों और कई सोशल मीडिया हैंडल को वाईएसआर सांसद विजय साई रेड्डी के खिलाफ विवाहेतर संबंध के आरोपों को हटाने का निर्देश दिया।

न्यायालय ने पाया कि ये आरोप निराधार अफवाहें थीं जो संभावित रूप से रेड्डी और इसमें शामिल महिलाओं दोनों की गरिमा को नुकसान पहुंचा सकती थीं। आदेश का उद्देश्य उनकी प्रतिष्ठा को और अधिक नुकसान से बचाना है।

न्यायालय ने कहा, “विजय साई रेड्डी के वकील एडवोकेट अमित अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत किए गए सबमिशन और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के आधार पर, मैं प्रथम दृष्टया मानता हूं कि एडवोकेट अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत किए गए सबमिशन में दम है। कथित वीडियो और पोस्ट में मानहानिकारक और अपमानजनक आरोप और आक्षेप हैं, जो सत्य की परवाह किए बिना, वादी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचाने के इरादे से लापरवाही से लगाए गए हैं।

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अदालत ने आगे कहा, “उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मैं संतुष्ट हूँ कि वादी ने अंतरिम राहत के लिए एक मामला बनाया है। मैं इस बात से भी संतुष्ट हूँ कि यदि अंतरिम निषेधाज्ञा आदेश उसके पक्ष में पारित नहीं किए जाते हैं, तो वादी को गंभीर और अपूरणीय क्षति और चोट पहुँचेगी। सुविधा का संतुलन भी वादी के पक्ष में है।

न्यायमूर्ति विकास महाजन ने हाल ही में एक अंतरिम आदेश जारी कर छह समाचार चैनलों और विभिन्न सोशल मीडिया हैंडल को विजया साई रेड्डी के खिलाफ आरोपों को हटाने का निर्देश दिया।

अदालत ने कई समाचार चैनलों को 10 दिनों के भीतर Google पर उल्लिखित YouTube वीडियो पोस्ट, Facebook पर वीडियो और ‘X’ पर पोस्ट के URL को हटाने, हटाने, पहुँच को प्रतिबंधित करने या ब्लॉक करने का निर्देश देना उचित समझा, जिसमें वादी के खिलाफ़ मानहानिकारक बयान शामिल हैं।

न्यायमूर्ति विकास महाजन द्वारा जारी निषेधाज्ञा आदेश एबीएन आंध्र ज्योति, महा न्यूज, टीवी5 न्यूज, बिग टीवी, आधार और वाइल्ड वुल्फ टीवी सहित चैनलों को निर्देशित किया गया था। विजय साई रेड्डी ने इन चैनलों द्वारा पैनल चर्चा आयोजित करने के बाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था जिसमें आरोप लगाया गया था कि उनका एक महिला के साथ विवाहेतर संबंध था और यहां तक ​​कि वह उससे एक बच्चे का पिता भी है।

वाद शीर्षक – श्री वेणुम्बका विजया साई रेड्डी बनाम आमोदा पब्लिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य

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