दिल्ली हाईकोर्ट ने 1,213 करोड़ रुपये के कर विवाद में Samsung India को राहत दी

Delhi Hc Sets Aside It Tribunals Order Refusing Stay On Rs 1214 Crore Tax Demand Levied On Samsung

Delhi HC grants relief to Samsung India in Rs 1,213-crore tax dispute

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सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड को राहत देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ITAT के आदेश को पलट दिया, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक निर्माता की 1,213 करोड़ रुपये की कर मांग पर कार्यवाही रोकने की याचिका को खारिज कर दिया गया था।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को सैमसंग इंडिया Samsung India इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण Income Tax apealate Tribunal द्वारा मूल्यांकन वर्ष 2021-22 के लिए लगाए गए 1,214 करोड़ रुपये के टैक्स डिमांड Tax Demond पर रोक लगाने से इनकार कर दिया

न्यायमूर्ति विभू बाखरू और न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता की पीठ ने सैमसंग के स्थगन आवेदन को बहाल करते हुए, आईटीएटी को मामले की योग्यता के आधार पर शीघ्रता से निर्णय लेने का निर्देश दिया। इसमें कहा गया कि सैमसंग इंडिया के स्थगन आवेदन को खारिज करने में अपीलीय न्यायाधिकरण का तर्क टिकाऊ नहीं था।

एचसी के आदेश में कहा गया है, “इसमें कोई विवाद नहीं है कि मांग को बकाया के रूप में उठाया गया था और इसलिए, याचिकाकर्ता (सैमसंग) के आवेदन को इस आधार पर समय से पहले नहीं माना जा सकता है कि राजस्व द्वारा कोई कठोर या त्वरित कदम नहीं उठाया गया था।”

आईटीएटी ITAT ने पिछले महीने सैमसंग की याचिका को “समयपूर्व” बताते हुए खारिज कर दिया था। इसमें कहा गया है कि निर्धारिती ने आवेदन दाखिल करने या सुनवाई के समय कर अधिकारियों द्वारा शुरू की गई कोई तत्काल वसूली कार्रवाई प्रदर्शित नहीं की थी।

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मार्च 2022 में, सैमसंग इंडिया ने मूल्यांकन वर्ष 2021-22 के लिए अपनी आय का रिटर्न दाखिल किया था, जिसमें कुल आय 5941.47 करोड़ रुपये घोषित की गई थी। रिटर्न को जांच के लिए चुना गया था और मूल्यांकन अधिकारी ने अंतरराष्ट्रीय लेनदेन की अनुमानित कीमत के निर्धारण के लिए स्थानांतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी को एक संदर्भ दिया था।

इसके बाद, स्थानांतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी ने 3753 करोड़ रुपये के कई मदों में ऊपर की ओर समायोजन का प्रस्ताव रखा और इसमें सुरक्षात्मक मूल्यांकन के रूप में 1028 करोड़ रुपये का समायोजन भी शामिल था। फेसलेस मूल्यांकन इकाई ने दिसंबर 2023 में एक मूल्यांकन आदेश पारित किया, जिसमें सैमसंग इंडिया की कुल आय 10,020.85 करोड़ रुपये निर्धारित की गई। आदेश का विरोध करते हुए, सैमसंग इंडिया ने यह कदम उठाया विवाद समाधान पैनल जिसने सितंबर में मामले का निपटारा कर दिया।

29 अक्टूबर को, फेसलेस असेसमेंट यूनिट ने पुष्टि करते हुए एक आदेश पारित किया कर अस्वीकृति 3326 करोड़ रुपये का, जिसमें स्थानांतरण मूल्य निर्धारण के कारण 3,000 करोड़ रुपये शामिल हैं। जबकि सैमसंग इंडिया ने आईटीएटी के समक्ष अपील की, उसने बकाया मांग पर रोक लगाने की मांग करते हुए अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष एक स्थगन आवेदन भी दिया। हालांकि, 22 नवंबर को अपीलीय न्यायाधिकरण ने बकाया मांग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

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