वक्फ बोर्ड भर्ती प्रक्रिया में संदिग्ध मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप विधायक अमानतुल्ला खान पर ईडी के समन पर रोक लगाने से दिल्ली हाई कोर्ट का इंकार

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दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति रेखा पल्ली और न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर की पीठ ने गुरुवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप विधायक अमानतुल्ला खान की उपस्थिति के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जारी समन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

वर्तमान मामला दिल्ली वक्फ बोर्ड की भर्ती प्रक्रिया में संदिग्ध अनियमितताओं से जुड़ा है।

सुनवाई के दौरान आप पार्टी नेता अमानतुल्ला खान के वकील ने स्थगन की मांग की क्योंकि उनकी ओर से पेश वरिष्ठ वकील आज उपलब्ध नहीं थे।

मामले को 7 फरवरी तक के लिए स्थगित करते हुए, अदालत ने स्पष्ट किया कि, इस स्तर पर, उसने याचिका में न तो नोटिस जारी किया है और न ही खान के पक्ष में कोई अंतरिम आदेश दिया है। पीठ ने याचिका की विचारणीयता पर भी सवाल उठाया।

मामले की अगली सुनवाई 7 फरवरी को होनी है।

अमानतुल्ला खान ने ईडी द्वारा जारी समन के खिलाफ 30 जनवरी को दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया था।

ईडी ने आरोप लगाया है कि अमानतुल्ला खान अपने कार्यकाल के दौरान स्थापित मानदंडों और सरकारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए 32 व्यक्तियों की गैरकानूनी भर्ती में शामिल थे। एजेंसी ने आगे दावा किया है कि खान ने सहयोगियों के नाम पर संपत्ति हासिल करने के लिए इन अवैध भर्तियों से “अपराध की आय” का उपयोग किया।

हाल ही में, ईडी ने खान के तीन सहयोगियों- जीशान हैदर, दाउद नासिर और जावेद इमाम सिद्दीकी सहित पांच लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया, जिन्हें नवंबर 2023 में विधायक के परिसरों पर छापे के दौरान गिरफ्तार किया गया था।

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वाद शीर्षक – अमानतुल्ला खान बनाम भारत संघ एवं अन्य।

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