Delhi High Court Order 1 1722412915

दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश- कोचिंग हादसे की जांच CBI करेगी, जांच की निगरानी सेंट्रल विजिलेंस कमेटी के अधिकारी करेंगे

दिल्ली के ओल्ड राजिंदर नगर इलाके में एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में बाढ़ के कारण तीन बच्चों की मौत की जांच अब केंद्रीय जांच ब्यूरो (Central Beuro of Investigation) करेगी।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को घटना की प्रकृति को देखते हुए जांच केंद्रीय जांच एजेंसी को सौंप दी।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की दिल्ली उच्च न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने कहा, “घटना की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि जांच के संबंध में जनता को कोई संदेह न हो, यह अदालत जांच सीबीआई को सौंपती है।”

कोर्ट ने कहा की जांच की निगरानी सेंट्रल विजिलेंस कमेटी के अधिकारी करेंगे। कोर्ट ने कहा, ‘लोगों को जांच पर शक न हो, साथ ही सरकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार में शामिल होने से जांच प्रभावित न हो, इसलिए यह फैसला लिया गया है।’

उच्च न्यायालय ने केंद्रीय सतर्कता आयोग (Central Vigilance Commission) को सीबीआई जांच की निगरानी के लिए एक अधिकारी को नामित करने का भी निर्देश दिया।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा, “केंद्रीय सतर्कता आयोग (Central Vigilance Commission) को सीबीआई द्वारा की जा रही जांच की निगरानी के लिए एक अधिकारी को नामित करने का भी निर्देश दिया जाता है।”

अदालत की दो जजों की पीठ ने दिल्ली पुलिस और एमसीडी को भी प्रभावहीनता के लिए कड़ी फटकार लगाई और कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने के आरोपी एसयूवी चालक मनुज कथूरिया को गिरफ्तार करने के लिए फटकार लगाई। पीठ ने एसयूवी चालक के खिलाफ कार्रवाई को अनुचित बताया।

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अदालत ने कहा कि एमसीडी के अधिकारियों को इसकी परवाह नहीं है और यह एक सामान्य बात हो गई है।

अदालत ने कहा, “शुक्र है कि आपने बेसमेंट में पानी घुसने के लिए बारिश के पानी का चालान नहीं किया, जिस तरह से आपने एसयूवी चालक को वहां कार चलाने के लिए गिरफ्तार किया।”

27 जुलाई को, भारी बारिश के कारण मध्य दिल्ली के कोचिंग हब ओल्ड राजेंद्र नगर में राऊ के आईएएस स्टडी सर्किल बिल्डिंग के बेसमेंट में पानी भर जाने के कारण संघ लोक सेवा आयोग (Union Public Service Commission) के तीन उम्मीदवारों की मौत हो गई।

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