दिल्ली उच्च न्यायालय ने “गणेश” पर गणेश ग्रेन्स के ट्रेडमार्क अधिकार को बरकरार रखा

दिल्ली उच्च न्यायालय ने “गणेश” पर गणेश ग्रेन्स के ट्रेडमार्क अधिकार को बरकरार रखा

दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्रेडमार्क Trademark सुधार मामले के एक महत्वपूर्ण में गणेश कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड के अधिकारों को बरकरार रखा है, गणेश कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड जिसे पहले खाद्य उत्पादों के लिए ट्रेडमार्क “गणेश” के नाम से जाना जाता था।

न्यायालय का यह निर्णय समान खाद्य उत्पादों के संबंध में डिवाइस मार्क “गणेश हरा मटर” के लिए धर्मेंद्र कुमार गुप्ता के ट्रेडमार्क पंजीकरण के खिलाफ कंपनी द्वारा दायर एक सुधार याचिका में दिया गया था।

गणेश कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने खाद्य उद्योग में अपनी व्यापक प्रतिष्ठा का प्रदर्शन करते हुए, 1936 से ट्रेडमार्क “गणेश” के अपने दीर्घकालिक उपयोग को सफलतापूर्वक स्थापित किया।

कंपनी ने तर्क दिया कि खाद्य उत्पादों की उपस्थिति और अनुप्रयोग दोनों में विवादित चिह्नों की समानता से उपभोक्ता भ्रम पैदा हो सकता है और इसके स्थापित ट्रेडमार्क अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है।

इन अधिकारों को मान्यता देते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय ने संभावित उपभोक्ता धोखे को रोकने और “गणेश” चिह्न की विशिष्टता की रक्षा के लिए “गणेश हरा मटर” के लिए प्रतिपक्ष के पंजीकरण को रद्द करने का निर्देश दिया।

गणेश कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड का प्रतिनिधित्व करने वाली कानूनी टीम में खेतान एंड कंपनी के पार्टनर अंकुर संगल, प्रिंसिपल एसोसिएट प्रज्ञा मिश्रा और एसोसिएट अमृत शर्मा शामिल थे, जिन्होंने कंपनी की ओर से मामले में सफलतापूर्वक बहस की।

यह निर्णय बौद्धिक संपदा Intelectual Property अधिकारों की सुरक्षा में दीर्घकालिक ब्रांड पहचान के महत्व को पुष्ट करता है

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