सार्वजनिक भर्ती प्रक्रिया में अंकों का खुलासा सार्वजनिक हित या गोपनीयता का उल्लंघन नहीं बल्कि ऐसा खुलासा जनहित के लिए प्रासंगिक है – बॉम्बे हाईकोर्ट

सार्वजनिक भर्ती प्रक्रिया में अंकों का खुलासा सार्वजनिक हित या गोपनीयता का उल्लंघन नहीं बल्कि ऐसा खुलासा जनहित के लिए प्रासंगिक है – बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे उच्च न्यायालय ने एक मामले में फैसला सुनाया कि सार्वजनिक भर्ती प्रक्रिया में अंकों का खुलासा करना केवल व्यक्तिगत जानकारी नहीं है। न्यायालय ने कहा कि ऐसा खुलासा जनहित के लिए प्रासंगिक है और किसी व्यक्ति की निजता पर अन्यायपूर्ण तरीके से आक्रमण नहीं करता है।

न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि इस मामले में पारदर्शिता जवाबदेही को बढ़ावा देकर और भर्ती प्रक्रिया में संभावित गलत कामों के बारे में चिंताओं को दूर करके व्यापक जनहित में काम करती है।

संक्षिप्त तथ्य-

मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं की याचिकाकर्ता ने मार्च 2018 में पुणे जिला न्यायालय में जूनियर क्लर्क पद के लिए आवेदन किया, भर्ती प्रक्रिया में भाग लिया और मराठी टाइपिंग टेस्ट में 289 और अंग्रेजी टाइपिंग टेस्ट में 250 रैंक प्राप्त की। साक्षात्कार में भाग लेने के बाद, उन्होंने पाया कि उनका नाम चयनित उम्मीदवारों में नहीं था और उन्हें उनके चयन न होने की जानकारी नहीं दी गई थी। 20 फरवरी 2019 को, याचिकाकर्ता ने अपने अंकों, 1-363 रैंक वाले उम्मीदवारों के अंकों और चयन के लिए इस्तेमाल किए गए मानदंडों का विवरण मांगते हुए एक आरटीआई अनुरोध दायर किया।

6 मार्च 2019 को, लोक सूचना अधिकारी (PIO) ने महाराष्ट्र जिला न्यायालय RTI नियम, 2009 के नियम 13(e) का हवाला देते हुए सूचना देने से इनकार कर दिया, जिसमें ऐसी जानकारी को “गोपनीय” माना गया था। याचिकाकर्ता ने अपील की, लेकिन प्रथम अपीलीय प्राधिकरण ने भर्ती प्रक्रिया को गोपनीय बताते हुए निर्णय को बरकरार रखा। याचिकाकर्ता ने बाद में दूसरी अपील दायर की, लेकिन इसे 27 अप्रैल 2021 को खारिज कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने PIO, प्रथम अपीलीय प्राधिकरण और द्वितीय अपीलीय प्राधिकरण के निर्णयों को चुनौती देते हुए यह याचिका दायर की।

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याचिका के लंबित रहने के दौरान, याचिकाकर्ता को अपने स्वयं के अंकों के बारे में जानकारी मिली। हालांकि, उन्होंने तर्क दिया कि अन्य उम्मीदवारों के अंकों को जानना उनके सापेक्ष प्रदर्शन का आकलन करने के लिए महत्वपूर्ण था। PIO और अपीलीय अधिकारियों ने RTI अधिनियम की धारा 8(1)(j) और धारा 11 का हवाला देते हुए अपने निर्णयों का बचाव किया, जो व्यक्तिगत जानकारी को प्रकटीकरण से छूट देते हैं। उन्होंने यह भी नोट किया कि याचिकाकर्ता ने साक्षात्कारकर्ताओं के नाम जैसी अतिरिक्त जानकारी का अनुरोध किया था, जो अनुमेय नहीं था।

न्यायालय ने सार्वजनिक भर्ती में अंकों के प्रकटीकरण के मुद्दे पर विचार किया। इसने फैसला सुनाया कि जूनियर क्लर्क पद जैसे सार्वजनिक चयन प्रक्रिया में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंक सार्वजनिक गतिविधि और हित से संबंधित हैं। इन अंकों का खुलासा निजता या गोपनीयता का उल्लंघन नहीं करेगा, क्योंकि प्रक्रिया शुरू से ही सार्वजनिक थी। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही जनता का विश्वास बनाए रखने और प्रक्रिया की निष्पक्षता के बारे में संदेह को रोकने के लिए महत्वपूर्ण थी।

न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि अंकों जैसी व्यक्तिगत जानकारी को केवल तभी रोका जा सकता है जब वह किसी व्यक्ति के निजी मामलों से संबंधित हो और उसका सार्वजनिक हित से कोई संबंध न हो। हालांकि, इस मामले में पारदर्शिता में सार्वजनिक हित किसी भी गोपनीयता संबंधी चिंता से अधिक था, जिससे अंकों का खुलासा उचित हो गया।

न्यायालय ने इस बात पर भी जोर दिया कि अंकों का खुलासा करने से उम्मीदवारों की गोपनीयता से समझौता नहीं होगा, क्योंकि अंक गोपनीय नहीं थे और इससे परीक्षा की अखंडता को नुकसान नहीं होगा। ऐसी जानकारी को रोकना, भले ही अनुचित चिंताओं पर आधारित हो, केवल अनावश्यक संदेह को बढ़ावा देता है, जो सार्वजनिक भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए हानिकारक है। न्यायालय ने इस सिद्धांत की पुष्टि की कि आरटीआई अधिनियम के संदर्भ में “सूर्य का प्रकाश सबसे अच्छा कीटाणुनाशक है”।

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तदनुसार, न्यायालय ने फैसला सुनाया कि पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए भर्ती प्रक्रिया में सभी उम्मीदवारों के अंक सार्वजनिक किए जाने चाहिए। अंकों को रोकने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया और गैर-प्रकटीकरण के खिलाफ अपील को खारिज कर दिया गया।

वाद शीर्षक – ओंकार कलमनकर बनाम लोक सूचना अधिकारी

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