ED ने नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया-राहुल गांधी के खिलाफ धन शोधन का आरोप लगाया
“कांग्रेस दानदाताओं को धोखा देकर AJL की संपत्ति हड़पने की साजिश, आय से जुड़े अपराध जारी”
एन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ED) ने आज राउज कोर्ट में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य आरोपियों के खिलाफ नेशनल हेराल्ड मामले से जुड़े धन शोधन केस में अपनी शिकायत पर संज्ञान लेने के संबंध में दलीलें पेश कीं। एडी ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने यंग इंडियन कंपनी के माध्यम से एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) की 2000 करोड़ रुपये की संपत्ति पर कब्जा करने की साजिश रची और कांग्रेस के दानदाताओं को धोखा दिया।
ED की प्रमुख दलीलें:
“धन शोधन का अपराध साबित होता है”:
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) एस.वी. राजू ने कहा कि इस मामले में आय से जुड़ा अपराध (Proceeds of Crime) स्पष्ट है और आरोपी लगातार इसका लाभ उठा रहे हैं।
उन्होंने दावा किया कि AJL की संपत्तियों पर कब्जा करने के लिए यंग इंडियन को एक ढोंगी कंपनी (Sham Entity) के रूप में इस्तेमाल किया गया।
“कांग्रेस के दानदाता हैं पीड़ित”:
ED के विशेष वकील जोहेब हुसैन ने कहा कि कांग्रेस के पदाधिकारियों ने पार्टी के दान की राशि को AJL को लोन देने में गलत तरीके से इस्तेमाल किया, जबकि यह धन सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए दान किया गया था।
ED ने आरोप लगाया कि सोनिया-राहुल गांधी ने यंग इंडियन के 76% शेयर हासिल करके AJL की संपत्तियों पर नियंत्रण कर लिया।
“142 करोड़ का किराया भी आपराधिक आय”:
ED ने कहा कि AJL की संपत्तियों से मिलने वाला 142 करोड़ रुपये का किराया भी आय से जुड़ा अपराध (Proceeds of Crime) माना जाएगा।
कोर्ट के सवाल और अगली सुनवाई:
जज विशाल गोगने ने ED से पूछा:
“क्या AJL की संपत्ति पर शेयरधारकों का अधिकार है?”
“अगर A की संपत्ति B ने हड़प ली, तो क्या यह आय से जुड़ा अपराध बन जाता है?”
कोर्ट ने 2 से 8 जुलाई तक रोजाना सुनवाई का आदेश दिया, क्योंकि मामले से जुड़े 5000 पेज के दस्तावेज हैं।
कांग्रेस की प्रतिक्रिया:
वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने समय मांगते हुए कहा कि उन्हें विस्तृत दलीलें पेश करने के लिए जुलाई तक का समय चाहिए।
मामले का बैकग्राउंड:
ED ने नवंबर 2023 में AJL की संपत्तियों को अटैच किया था।
आरोप है कि कांग्रेस नेता मोटी लाल वोहरा को AJL का एक पत्र भेजकर लोन चुकाने में असमर्थता जताई, लेकिन बाद में और लोन लिया गया।
ED ने सोनिया, राहुल, सैम पित्रोदा और यंग इंडियन समेत 7 आरोपियों के खिलाफ PMLA की धारा 44-45 के तहत शिकायत दर्ज की है।
अगली सुनवाई: 2 जुलाई 2025 (रोजाना सुनवाई)।
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