दिल्ली आबकारी नीति मामले में आप नेता मनीष सिसोदिया की ईडी हिरासत 22 मार्च तक बढ़ी

दिल्ली आबकारी नीति मामले में आप नेता मनीष सिसोदिया की ईडी हिरासत 22 मार्च तक बढ़ी

दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की रिमांड की अवधि बढ़ा दी है। दिल्ली की आबकारी नीति मामले सिसोदिया को अदालत ने 5 दिन की ईडी रिमांड ED REMAND पर भेज दिया है। ईडी ने कोर्ट से सिसोदिया की सात दिनों की रिमांड मांगी थी।

आरोपियों के साथ बिठा कर पूछताछ-

मनीष सिसोदिया को ईडी ने विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल की अदालत में पेश किया था। ईडी ED ने कोर्ट को बताया कि सिसोदिया की हिरासत के दौरान महत्वपूर्ण जानकारी मिली है तथा उन्हें अन्य आरोपियों के साथ बिठा कर पूछताछ करनी है। मनीष सिसोदिया के ईमेल में मिले डेटा, उनके मोबाइल फोन का फॉरेसिंक विश्लेषण भी किया जा रहा है।

सिसोदिया के वकील ने किया विरोध-

सिसोदिया के वकील ने उनकी रिमांड अवधि बढ़ाने के ईडी ED के अनुरोध का विरोध करते हुए कहा कि तथाकथित अपराध से अर्जित आय पर जांच एजेंसी कुछ नहीं बोल रही है जबकि मामले के केंद्र में यही है। उन्होंने यह भी कहा कि हिरासत की अवधि बढ़ाए जाने का कोई तुक नहीं है और सिसोदिया की पूर्व की सात दिवसीय हिरासत के दौरान उनका सामना केवल चार लोगों से कराया गया।

ईडी ने 9 मार्च को सिसोदिया को गिरफ्तार किया था-

जानकारी हो कि ईडी ने नौ मार्च को सिसोदिया को तिहाड़ जेल TIHAD JAIL में गिरफ्तार किया था । यहां वे दिल्ली सरकार की 2021-22 के लिए आबकारी नीति बनाने और उसे लागू करने में कथित भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किए जाने के बाद से बंद हैं। इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है जिसने सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। दिल्ली सरकार की आबकारी नीति 2021-22 अब रद्द की जा चुकी है।

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