सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने हाल ही में पिता को दिए गए मुलाकात के अधिकार पर अपने आदेश के लिए न्यायालय की अवमानना का नोटिस जारी किया है। इससे पहले, पिता द्वारा दायर एक एसएलपी SLP पर, न्यायालय ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चंडीगढ़ को पिता को मुलाकात के अधिकार के लिए पारिवारिक न्यायालय के आदेश के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक पैरा-लीगल वालंटियर Para-Legal-Volunteer नियुक्त करने का निर्देश दिया था।
न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने कहा कि मां ने 19 सितंबर के आदेश के तहत सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का भी पालन नहीं किया। इससे पहले, न्यायमूर्ति बीआर गवई, न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने 19 सितंबर को आदेश दिया था, “हम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चंडीगढ़ को एक पैरा-लीगल वालंटियर नियुक्त करने का निर्देश देते हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विद्वान पारिवारिक न्यायालय द्वारा दिए गए मुलाकात के अधिकार का कार्यान्वयन हो”।
न्यायालय ने 14 अक्टूबर को अपने आदेश में कहा, “चार सप्ताह के भीतर जवाब देने के लिए नोटिस जारी करें।” हालांकि, पीठ ने स्पष्ट किया कि कथित अवमाननाकर्ता/प्रतिवादी की व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी जाती है, जब तक कि इस न्यायालय द्वारा विशेष रूप से ऐसा निर्देश न दिया जाए। प्रासंगिक रूप से, 19 सितंबर को न्यायालय ने पिता द्वारा दायर एक आवेदन पर सुनवाई की, जिसमें शिकायत की गई थी कि यद्यपि ट्रायल कोर्ट द्वारा मुलाकात के अधिकार दिए गए हैं, लेकिन पत्नी इसे लागू करने की अनुमति नहीं दे रही है।
पीठ ने आगे कहा था, “याचिकाकर्ता/आवेदक पैरा-लीगल वालंटियर की फीस का भुगतान करेगा। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देश तब तक लागू रहेंगे जब तक कि प्रतिवादी द्वारा बच्चे की हिरासत के लिए दायर आवेदन पर अंतिम रूप से निर्णय नहीं हो जाता।”
न्यायालय ने आदेश दिया था, “हम स्पष्ट करते हैं कि हम वर्तमान मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों के मद्देनजर उपरोक्त निर्देश पारित कर रहे हैं और बच्चे की हिरासत के लिए आवेदन पर उसके गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। निर्देश के लिए आवेदन के साथ-साथ लंबित आवेदनों सहित विशेष अनुमति याचिकाओं का तदनुसार निपटारा किया जाता है।”
वाद शीर्षक – सौरभ सोनी बनाम नितिका धीर
वाद संख्या – विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 2775-2776/2024