जबरन धर्म परिवर्तन मामला: सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम इसे 482 कोर्ट में नहीं बदल सकते, आप HC जाये

जबरन धर्म परिवर्तन मामला: सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम इसे 482 कोर्ट में नहीं बदल सकते, आप HC जाये

वरिष्ठ अधिवक्ता सी यू सिंह ने कहा- हमें 29 लोगों के खिलाफ कुछ सुरक्षा की जरूरत है। इस पर CJI ने कहा कि हम इस तरह की याचिकाओं पर विचार नहीं कर सकते।

सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने जबरन धर्म परिवर्तन के मामले में Broadwell Christian Hospital Society के चेयरमैन की याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया है। दरअसल, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दर्ज मुकदमे को चेयरमैन ने रद्द करने की मांग की है। जिस पर कोर्ट ने कहा है कि आप हाईकोर्ट जा सकते हैं।

CJI चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। वरिष्ठ अधिवक्ता C U सिंह ने कहा कि मामले में चार प्राथमिकी हैं। अस्पताल नहीं चल सकता है। केस की सुनवाई में CJI ने कहा कि क्या हम इस संस्था को 482 कोर्ट में बदल सकते हैं।

इलाहाबाद हाईकोर्ट इस पर सुनवाई क्यों नहीं कर सकता। कृपया हाईकोर्ट के समक्ष जाएं। वरिष्ठ अधिवक्ता सी यू सिंह ने कहा- हमें 29 लोगों के खिलाफ कुछ सुरक्षा की जरूरत है। इस पर CJI ने कहा कि हम इस तरह की याचिकाओं पर विचार नहीं कर सकते।

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