शीर्ष अदालत ने जताई चिंता
- दहेज उत्पीड़न के झूठे मुकदमों पर
- केंद्र को दी संहिता की धारा 85
- और 86 में बदलाव की सलाह
- पीठ ने कहा कि उसने 14 साल पहले केंद्र से दहेज विरोधी कानून यानी IPC की धारा 498ए पर फिर से विचार करने के लिए कहा था
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार से कहा कि वह वास्तविकताओं पर विचार करके भारतीय न्याय संहिता की धारा 85 और 86 में आवश्यक बदलाव करने पर विचार करे, ताकि झूठी या अतिरंजित शिकायतें दर्ज करने के लिए इसके दुरुपयोग को रोका जा सके। भारतीय न्याय संहिता की धारा 85 में कहा गया है, “किसी महिला का पति या पति का रिश्तेदार महिला के साथ क्रूरता करेगा तो उसे तीन वर्ष तक की कैद की सजा दी जाएगी और उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा।” धारा 86 में क्रूरता की परिभाषा दी गई है, जिसमें महिला को मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार का नुकसान पहुंचाना शामिल है।
शीर्ष अदालत ने कहा कि उसने 14 वर्ष पहले केंद्र सरकार से दहेज विरोधी कानून पर फिर से विचार करने को कहा था क्योंकि बड़ी संख्या में शिकायतों में घटना के अतिरंजित बयान होते हैं।
जस्टिस जेबी पार्डीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि उसने एक जुलाई से लागू होंगे नए कानून उल्लेखनीय है कि देश की आपराधिक न्याय प्रणाली को पूरी तरह से बदलने के लिए नए बने कानून- भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम एक जुलाई से लागू होंगे। तीनों कानूनों को पिछले वर्ष 21 दिसंबर को संसद की मंजूरी मिल गई और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने भी 25 दिसंबर को उन पर अपनी सहमति दे दी।
जस्टिस जेबी पार्डीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि उसने होने वाली भारतीय न्याय संहिता BMS 2023 की धारा 85 और 86 पर गौर किया है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या संसद ने अदालत के
सुझावों पर गंभीरता से गौर किया है।
पीठ ने कहा, “उपरोक्त कुछ और नहीं, बल्कि आइपीसी IPC की धारा 498ए का शब्दशः पुनर्स्थापन है। एकमात्र अंतर यह है कि आइपीसी की धारा 498ए का स्पष्टीकरण अब एक अलग प्रविधान है, यानी भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 86।’ पीठ ने कहा, “हम संसद से वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए ऊपर बताए गए मुद्दे पर गौर करने और नए प्रविधानों के लागू होने से पहले भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 85 और 86 में आवश्यक बदलाव करने पर विचार करने का अनुरोध करते हैं।”
शीर्ष अदालत ने यह टिप्पणी एक महिला द्वारा अपने पति के विरुद्ध दायर दहेज उत्पीड़न के मामले को रद करते समय की । उसकी पत्नी द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी के अनुसार, उक्त व्यक्ति और उसके परिवार के सदस्यों ने कथित तौर पर दहेज की मांग की थी और उसे मानसिक व शारीरिक आघात पहुंचाया था ।