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HC : वैधानिक समय सीमा समाप्त होने के बाद जीएसटीआर-3बी में सुधार की अनुमति प्रदान की

कर्नाटक उच्च न्यायालय (एचसी) के एक हालिया फैसले में जीएसटी रिटर्न में सुधर सम्बंधित फैसला दिया है, जिसमें जुलाई 2017 और मार्च 2018 के महीने के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के लाभ के संबंध में जीएसटी रिटर्न में सुधार की अनुमति दी गई है।

याचिकाकर्ता ने अनजाने में जुलाई 2017 में आयात पर भुगतान किए गए एकीकृत कर (आईजीएसटी) को अन्य आईजीएसटी और मार्च 2018 में केंद्रीय कर (सीजीएसटी) और राज्य कर (एसजीएसटी) के रूप में माना था। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप जीएसटीआर -3 बी और जीएसटीआर 2ए के बीच बेमेल हो गया।

ऑडिट के दौरान, राजस्व ने ऐसे आईटीसी को अस्वीकार करने की मांग की। याचिकाकर्ता ने जीएसटीआर-3बी में एक संशोधित तालिका प्रस्तुत करके इन त्रुटियों को सुधारने का अनुरोध किया, लेकिन इसे इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि ऐसा सुधार समय-बाधित हो गया है।

एचसी ने कहा कि अधिकारियों को किसी डीलर की कर देनदारी का निर्णय/आकलन करते समय लापरवाही बरतने से बचना चाहिए।

राजस्व, जीएसटीआर-2ए की अनुपस्थिति में, उन महीनों को छोड़कर, जिनमें त्रुटियां हुई हैं, सभी महीनों के लिए ICEGATE पोर्टल पर दर्शाए गए IGST आयात आंकड़ों को संदर्भित किया गया है।

यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि राजस्व वास्तविक आंकड़ों से अवगत है और यह भी कि याचिकाकर्ता द्वारा की गई एक त्रुटि है, लेकिन उसने विवाद में कर अवधि के लिए ICEGATE पोर्टल पर प्रतिबिंबित IGST आयात मात्रा को चुनिंदा रूप से अनदेखा करने का विकल्प चुना है।

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एचसी ने कहा कि यह नहीं कहा जा सकता कि इसका कोई व्यापक प्रभाव होगा, क्योंकि याचिकाकर्ता केवल पहले से दावा किए गए आईटीसी को एक सिर से दूसरे सिर में स्थानांतरित करना चाहता है।

तदनुसार, एचसी ने माना कि याचिकाकर्ता जुलाई 2017 और मार्च 2018 के लिए जीएसटीआर-3बी रिटर्न में आवश्यक बदलाव करने का हकदार है।

टिप्पणियाँ-

जबकि एचसी ने इस शर्त के साथ वैधानिक समय सीमा से परे सुधार की अनुमति दी कि फैसले का कोई पूर्ववर्ती मूल्य नहीं होगा, जिन करदाताओं ने जीएसटी की शुरूआत के प्रारंभिक चरण में इसी तरह की त्रुटियां की हैं, वे विभाग द्वारा आईटीसी से इनकार करने के लिए इस फैसले पर भरोसा कर सकते हैं।

सरकार एक सर्कुलर जारी करने पर विचार कर सकती है जिससे करदाताओं को ऐसी गलतियों को देर से सुधारने की अनुमति मिल सके जहां कोई राजस्व निहितार्थ नहीं है।

केस टाइटल – ओरिएंट ट्रेडर्स बनाम वाणिज्यिक कर उप आयुक्त (ऑडिट)
केस नंबर – रिट याचिका संख्या 2911 ऑफ़ 2022 (टी-आरईएस) दिनांक 16 दिसंबर, 2022

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