आदिवासियों को अन्य धर्मों की ओर आकर्षित करने के लिए ‘चंगाई सभाएं’, झारखंड HC सख्त, केंद्र और राज्य सरकार से तत्काल प्रभाव से मांगा जवाब

झारखंड उच्च न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकार को आदिवासियों के धर्मांतरण पर तुरंत जवाब देने का आदेश दिया। अदालत को बताया गया कि दूरदराज इलाकों में आदिवासियों को अन्य धर्मों की ओर आकर्षित करने के लिए ‘चंगाई सभाएं’ आयोजित की जा रही हैं।

राज्य में आदिवासियों के दूसरे धर्म अपनाने की प्रवृत्ति पाई गई है, जिसके कारण उनकी संख्या में कमी आई है, ऐसा न्यायालय ने कहा।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायमूर्ति अरुण कुमार राय की खंडपीठ इस मुद्दे पर सोमा ओरांव नामक व्यक्ति द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

सुनवाई के दौरान, उच्च न्यायालय को बताया गया कि राज्य के अंदरूनी इलाकों में आदिवासियों को गुमराह किया जा रहा है और कभी-कभी उन्हें दूसरे धर्मों का पालन करने के लिए लुभाया जा रहा है।

झारखंड में कई आस्था-उपचार कार्यक्रम (‘चंगाई सभा’) आयोजित किए जा रहे हैं, और इस तरह के आयोजनों से मासूम आदिवासियों को “गुमराह” किया जाता है, जिन्हें बाद में दूसरे धर्म का पालन करने के लिए प्रेरित किया जाता है, न्यायालय को बताया गया।

झारखंड सरकार और केंद्र इस मामले में अपना जवाब दाखिल करने में विफल रहे हैं।

मौखिक टिप्पणी में न्यायालय ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकारें इस महत्वपूर्ण बिंदु पर अनुपालन नहीं कर रही हैं, जिसका उद्देश्य आदिवासी समुदाय के अस्तित्व को खतरे में डालना है।

सरकार के वकील ने उच्च न्यायालय को बताया कि आदिवासियों के धर्मांतरण के संबंध में राज्य के विभिन्न जिलों में डेटा एकत्र किया जा रहा है।

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न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकार को अपने हलफनामे दाखिल करने का निर्देश दिया और 5 सितंबर को मामले की फिर से सुनवाई होगी।

याचिकाकर्ता के वकील रोहित रंजन सिन्हा ने पीठ को बताया कि इसी तरह की एक जनहित याचिका भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।

सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने पाया कि डेनियल दानिश द्वारा संथाल परगना के जिलों के माध्यम से राज्य में बांग्लादेशी शरणार्थियों के अवैध प्रवास से संबंधित एक अन्य जनहित याचिका ने भी आदिवासियों के धर्मांतरण को उजागर किया है।

न्यायालय ने ओरांव और दानिश द्वारा दायर दोनों जनहित याचिकाओं को टैग करने का आदेश दिया और इन पर एक साथ सुनवाई की जाएगी।

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