राहुल गांधी की सांसदी रद्द करने की याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में हुई सुनवाई, याचिकाकर्ता ने बताया ‘ब्रिटिश नागरिक’ है रायबरेली सांसद

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कांग्रेस Congress नेता राहुल गांधी Rahul Gandhi के रायबरेली लोकसभा सीट से सांसद के रूप में चुनाव रद्द करने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। याचिका में कहा गया कि वह भारतीय नागरिक नहीं हैं, बल्कि ‘ब्रिटिश नागरिक’ हैं। इसलिए लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हैं।

कर्नाटक निवासी एस. विग्नेश शिशिर द्वारा वकील अशोक पांडे के माध्यम से दायर जनहित याचिका में लोकसभा स्पीकर को यह निर्देश देने की भी मांग की गई कि वह उन्हें पद की शपथ न दिलाएं और उन्हें संसद सदस्य के रूप में कार्य करने की अनुमति न दें, जब तक कि गृह मंत्रालय द्वारा उनकी विदेशी नागरिकता के मुद्दे का निपटारा नहीं हो जाता।

जनहित याचिका में कहा गया-

“याचिकाकर्ता क्वो वारंटो और अन्य उपयुक्त रिट की मांग कर रहा है, क्योंकि सूरत कोर्ट द्वारा दी गई सजा और दो साल की सजा के कारण राहुल गांधी को आर.पी. एक्ट 1951 की धारा 8 (3) के साथ अनुच्छेद 102 में निहित प्रावधान के मद्देनजर संसद सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए अयोग्य घोषित किया गया। इस कारण से भी कि वह भारत के नहीं बल्कि ब्रिटेन के नागरिक हैं। इसलिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 (ए) में निहित प्रावधानों के मद्देनजर संसद सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए अयोग्य घोषित किया गया।”

राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द करने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर याचिका पर आज 26 मई को सुनवाई की गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आज इस पर सुनवाई की। कोर्ट ने कहा- इस पूरे मामले में गर्मी की छुट्टी के बाद रेगुलर सुनवाई की जाएगी।

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याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अशोक पांडेय ने अपनी बहस में कहा की राहुल गाँधी जी भारतीय नागरिक नहीं हैं, बल्कि ‘ब्रिटिश नागरिक’ हैं। इसलिए लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हैं। इसलिए कांग्रेस Congress नेता राहुल गांधी Rahul Gandhi के रायबरेली लोकसभा सीट से सांसद के रूप में को चुनाव रद्द घोषित किया जाया।

कोर्ट इस मामले पर सुनवाई को तैयार हो गया है।

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