हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने अधिवक्ता की सदस्यता निलंबित, 10 मार्च तक स्पष्टीकरण का अवसर

हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने अधिवक्ता की सदस्यता निलंबित, 10 मार्च तक स्पष्टीकरण का अवसर

हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने अधिवक्ता की सदस्यता निलंबित, 10 मार्च तक स्पष्टीकरण का अवसर

हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने एक अधिवक्ता की सदस्यता अस्थायी रूप से निलंबित कर दी है, जिन पर एक महिला का मकान गैरकानूनी रूप से हड़पने का आरोप है। हालांकि, उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए 10 मार्च तक का अवसर दिया गया है।

संयुक्त सचिव (प्रेस) पुनीत शुक्ल के अनुसार, भवन स्वामिनी मालती देवी ने एक शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया था कि संबंधित अधिवक्ता ने उनका मकान अवैध रूप से हड़प लिया है। इस शिकायत पर संज्ञान लेते हुए एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी ने अधिवक्ता को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा था।

नोटिस लेने से इनकार, संतोषजनक उत्तर नहीं

बताया गया कि अधिवक्ता ने नोटिस स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद नोटिस उनके व्हाट्सएप नंबर पर भेजा गया। निर्धारित समय तक जवाब न मिलने पर जब एसोसिएशन ने उनसे मोबाइल के माध्यम से संपर्क किया, तो भी उन्होंने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया और कार्यालय में उपस्थित होने से भी इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने बार एसोसिएशन के खिलाफ अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए फोन काट दिया।

सदस्यता निलंबित, अंतिम अवसर 10 मार्च तक

इन परिस्थितियों को देखते हुए, अध्यक्ष अनिल तिवारी ने एक आदेश जारी कर संबंधित अधिवक्ता की हाईकोर्ट बार एसोसिएशन से सदस्यता निलंबित कर दी। साथ ही, उन्हें 10 मार्च तक अपना पक्ष रखने का अंतिम अवसर प्रदान किया गया है।

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