हाईकोर्ट

7800 करोड़ रोटोमैक ग्लोबल कंपनी बैंक घोटाले के मुख्य आरोपी राहुल कोठारी को हाईकोर्ट ने दी जमानत-

रोटोमैक ग्लोबल कंपनी द्वारा किये गए बैंक घोटालों के मुख्य आरोपी रोटोमैक ग्लोबल कंपनी कानपुर (Rotomac Global Company Kanpur) के मालिक राहुल कोठारी (Rahul Kothari) को इलाहाबाद उच्च न्यायलय से मिली बड़ी राहत मिली है.

जस्टिस ओम प्रकाश सप्तम की एकल पीठ ने आदेश दिया है-

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी सशर्त अंतरिम जमानत को मंजूर करते हुए रिहा करने का निर्देश दिया. 7800 करोड़ रुपये के बैंक घोटालों के आरोपी राहुल कोठारी मामले में कोर्ट ने सीरियस फ्रॉड विवेचना अधिकारी से अर्जी पर चार हफ्ते में जवाब मांगा है. इस मामले में अब 16 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी.

बैंक घोटालों के आरोपी रोटोमैक ग्लोबल कंपनी कानपुर के मालिक राहुल कोठारी के मामले में कोर्ट ने कहा कि जमानत अर्जी खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मानवीय आधार पर याची को अंतरिम जमानत दी थी. इसे 2 मार्च 22 तक बढ़ाया गया था. राहुल कोठारी की ओर से द्वितीय जमानत अर्जी दाखिल की गई है. उसने अंतरिम जमानत आदेश समाप्त होने के बाद 3 मार्च 2022 को अदालत में समर्पण किया था. जिसके बाद कोर्ट ने जेल भेज दिया था.

सुप्रीम कोर्ट ने पिता की मौत व मां के गंभीर रूप से बीमार होने और याची के एकलौते पुत्र होने के आधार पर अंतरिम जमानत दी थी. कोर्ट ने कहा याची जमानत अर्जी तय होने तक अंतरिम जमानत पाने का हकदार है. मामला अपर सत्र न्यायाधीश कानपुर के यहां चल रहा है.

मामला 7800 करोड़ रुपये के बैंक घोटालों से जुड़ा है. इसमें रोटोमैक ग्लोबल कंपनी कानपुर के मालिक राहुल कोठारी को जेल भेजा गया था. सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट से कोई राहत न मिलने के बाद राहुल ने कंपनी मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत में समर्पण किया था. इसके बाद अब उन्हें हाईकोर्ट से राहत मिली है.

ALSO READ -  OLA के e-scooter के लिए एक लाख से अधिक बुकिंग मिलीं-

Translate »
Scroll to Top