I.P.C., Cr.P.C. और Evidence Act में संशोधन प्रक्रिया शुरू, गृह विभाग ने राज्यों से माँगे सुझाव-

I.P.C., Cr.P.C. और Evidence Act में संशोधन प्रक्रिया शुरू, गृह विभाग ने राज्यों से माँगे सुझाव-

तिरुपति में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की 29 वीं बैठक के दौरान शाह ने कहा कि राज्यों को अधिकारियों और विशेषज्ञों को शामिल करके संशोधन के लिए अपने इनपुट भेजना चाहिए।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को इस बात पर जोर दिया कि केंद्र ने भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code), आपराधिक प्रक्रिया संहिता (Cr.P.C.) और साक्ष्य अधिनियम (Evidence Act) में संशोधन की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसमें सभी राज्यों के इनपुट की आवश्यकता है।

तिरुपति में 29वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करने वाले शाह ने सभी सीएमएस से नशीले पदार्थों के खतरे और प्रसार से निपटने को प्राथमिकता देने का आग्रह करते हुए कहा कि नशीली दवाओं का उपयोग “हमारे युवाओं के जीवन और क्षमता को नष्ट कर देता है।”

उन्होंने राज्यों से लंबित मामलों की सुनवाई में तेजी लाने के लिए एक स्वतंत्र निदेशक अभियोजन संस्थान स्थापित करने का भी आग्रह किया।

हर राज्य में एक फोरेंसिक कॉलेज बने-

गृह मंत्री ने कहा कि सभी राज्यों को कम से कम एक फोरेंसिक साइंस कॉलेज स्थापित करना चाहिए। उसका सिलेबस स्थानीय भाषा में होना चाहिए, ताकि फोरेंसिक जांच की जरूरतों की पूर्ति हो सके।

इस तथ्य के बावजूद कि एक राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय और एक राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय हाल ही में स्थापित किया गया है, शाह ने सभी राज्यों से स्थानीय भाषा में पाठ्यक्रम के साथ कम से कम एक फोरेंसिक विज्ञान कॉलेज स्थापित करने का आह्वान किया है ताकि उनके पास प्रशिक्षित जनशक्ति हो सके। 

उन्होंने राज्यों से यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम द्वारा कवर किए गए अपराधों के लिए शून्य सहिष्णुता रखने का भी आग्रह किया, और उन्होंने सरकारों से बच्चों के खिलाफ हिंसा के मामलों की जांच के लिए 60 दिनों की समय सीमा का पालन करने का आग्रह किया।

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