POCSO Act में यदि पीड़िता नाबालिग है तो प्रेम प्रसंग जमानत देने का आधार नहीं हो सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लड़की और आरोपी के बीच “प्रेम संबंध” तथा कथित तौर पर “शादी से इनकार” जैसे आधारों का पोक्सो के मामले में जमानत के मुद्दे पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

यह देखने के बाद कि अभियोक्ता नाबालिग है और इस आधार पर कि अभियोक्ता और आरोपी के बीच प्रेम संबंध है और उस आरोपी का शादी से इंकार करना जमानत के लिए आधार नहीं होगा, Supreme Court सुप्रीम कोर्ट ने POCSO ACT के IPC की विभिन्न धाराओं में आरोपित व्यक्ति को दी गई जमानत को रद्द कर दिया।

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की खंडपीठ ने झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा पारित अगस्त 2021 के आदेश के खिलाफ अपील पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की, जिसमें अदालत ने आरोपी को जमानत दी थी।

शुरुआत में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिकायत में आरोप लगाया गया है कि जब अभियोक्ता नाबालिग थी, तो प्रतिवादी उसे एक होटल में ले गया और शादी के बहाने संबंध स्थापित किए।

बाद में, प्रतिवादी ने अभियोक्ता से शादी करने से इनकार कर दिया और उसके अश्लील वीडियो भी उसके पिता को भेज दिए। POCSO COURT द्वारा आरोपी की गिरफ्तारी पूर्व जमानत याचिका खारिज होने के बाद, आरोपी ने आत्मसमर्पण कर दिया और नियमित जमानत मांगी। हाईकोर्ट के जमानत आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी।

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, अपीलकर्ता के वरिष्ठ वकील आनंद ग्रोवर ने प्रस्तुत किया कि घटना के समय आरोपी की उम्र 20 वर्ष थी जबकि अभियोक्ता की उम्र 13 वर्ष थी, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि आरोपी नाबालिग था।

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उन्होंने आगे कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा जमानत देने के लिए जो कारण दिए गए हैं, वे प्रथम दृष्टया ग़लत हैं और जमानत याचिका की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी।

बहस और सबूतों को देखने के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट को जमानत नहीं देनी चाहिए थी, खासकर इस आधार पर कि उच्च न्यायालय का मानना था कि पार्टियों के बीच प्रेम संबंध था।

कोर्ट ने यह भी कहा कि घटना के समय पीड़िता की उम्र 13 साल थी और यह नहीं कहा जा सकता कि उसने सहमति दी थी।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने इस बिंदु पर मौखिक रूप से कहा, “चिकित्सकीय साक्ष्य और सब कुछ परीक्षण का मामला है।”

इसके बाद पीठ ने कहा कि, “हमारे विचार में हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से जमानत के लिए आवेदन की अनुमति देने में गलती की थी, विशेष रूप से इस आधार पर कि धारा 164 के तहत बयान के साथ-साथ एफआईआर से ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता और दूसरे प्रतिवादी के बीच ‘प्रेम प्रसंग’ था और दूसरे प्रतिवादी द्वारा अपीलकर्ता के साथ विवाह करने से इनकार करने पर मामला स्थापित किया गया था।”

पीठ ने कहा, “प्रथम दृष्टया अदालत के समक्ष मौजूद सामग्री से प्रकट होता है कि अपीलकर्ता उस तारीख को मुश्किल से 13 वर्ष का था जब कथित अपराध हुआ था, इस आधार पर कि दोनों के बीच ‘प्रेम संबंध’ था, शादी से कथित इनकार जमानत के खिलाफ परिस्थितियां हो सकती हैं।” पीठ ने कहा,अभियोक्ता की उम्र और प्रकृति और अपराध की गंभीरता को देखते हुए, जमानत देने का कोई मामला स्थापित नहीं किया गया था।

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जमानत देने के अपने आदेश में, हाईकोर्ट द्वारा जिन परिस्थितियों को ध्यान में रखा गया था, वे Sec 376 of IPC आईपीसी की धारा 376 और Sec 6 of POCSO Act पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के प्रावधानों के संबंध में प्रकृति में अप्रासंगिक हैं।

पीठ ने पारित अपने आदेश में कहा, “अभियोजन पक्ष की उम्र और अपराध की प्रकृति एवं गंभीरता को देखते हुए जमानत देने का कोई मामला नहीं बनता।”

तदनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने अपील की अनुमति दी और उच्च न्यायालय द्वारा दी गई जमानत को रद्द कर दिया, और आरोपी को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा।

केस टाइटल – एक्स बनाम झारखंड राज्य

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