Madras High Court 21598

एक लैंडमार्क निर्णय में मद्रास HC ने कहा की अनुकंपा नियुक्ति से केवल इस आधार पर इनकार नहीं किया जा सकता कि बच्चा मृत कर्मचारी की दूसरी पत्नी से था

मद्रास हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण कानूनी फैसले में, सलेम जिले के जिला कलेक्टर के फैसले को उलटते हुए, एक मृत सरकारी कर्मचारी के बेटे एम. अनंत बाबू को अनुकंपा नियुक्ति दी है।

प्रस्तुत मामला अनंत बाबू द्वारा अपने पिता, मारुथाई, जो पगडपडी गांव में एक ग्राम सहायक थे, के निधन के बाद अनुकंपा नियुक्ति के लिए दायर की गई याचिका के इर्द-गिर्द घूमता है, जिनकी सेवा के दौरान 21.12.2007 को मृत्यु हो गई थी। अनंत बाबू, मृतक के बेटे होने के नाते, अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया था, जिसे शुरू में उनके नाजायज बच्चे के रूप में उनकी स्थिति के आधार पर खारिज कर दिया गया था, जो उनके पिता की दूसरी शादी से पैदा हुआ था, जबकि पहली पत्नी अभी भी जीवित थी।

न्यायमूर्ति आर.एन मंजुला द्वारा दिए गए एक विस्तृत फैसले में, अदालत ने अनुकंपा नियुक्तियों के आसपास के कानूनी ढांचे की सावधानीपूर्वक जांच की। अनंत बाबू के वकील, श्री पी गणेशन ने तर्क दिया कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार, शून्य विवाह से पैदा हुए बच्चे भी वैध माने जाते हैं। इसके अलावा, उन्होंने तमिलनाडु पेंशन नियम, 1978 की धारा 45(5)(iii) की ओर इशारा किया, जो नाजायज पत्नियों से पैदा हुए बेटों को मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी सहित कुछ लाभों का अधिकार देता है।

न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के उदाहरणों, विशेष रूप से भारत संघ और अन्य बनाम वी.के.त्रिपाठी और मुकेश कुमार और अन्य बनाम भारत संघ (यूओआई) और अन्य, के उदाहरणों का हवाला देते हुए संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत निष्पक्षता और समान व्यवहार के सिद्धांत पर जोर दिया।

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न्यायमूर्ति मंजुला ने कहा, “अनुकंपा नियुक्ति का उद्देश्य मृत कर्मचारी के परिवार में गरीबी और गरीबी को रोकना है। ऐसे बच्चों को अनुकंपा नियुक्ति का लाभ लेने से बाहर करना राज्य के लिए खुला नहीं है।”

इन तर्कों और कानूनी सिद्धांतों के प्रकाश में, हाईकोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि अनंत बाबू, मृतक के वैध पुत्र होने के नाते, अनुकंपा नियुक्ति के हकदार हैं। इस प्रकार अदालत ने 19.03.2021 को जिला कलेक्टर द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया और अधिकारियों को अपने गुणों के आधार पर और कानून के अनुसार अनंत बाबू के मामले पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया।

वाद शीर्षक – एम. अनंत बाबू बनाम जिला कलेक्टर, सेलम जिला

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