गैंगस्टर अरुण गवली मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा की “हम कोई अंतरिम राहत देने के लिए इच्छुक नहीं, हमारे द्वारा दी गई अंतरिम रोक की पुष्टि की जाती है”

गैंगस्टर अरुण गवली मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा की “हम कोई अंतरिम राहत देने के लिए इच्छुक नहीं, हमारे द्वारा दी गई अंतरिम रोक की पुष्टि की जाती है”

हिंदी ब्लॉकबस्टर “शोले” में खलनायक गब्बर सिंह पर एक संवाद का हवाला देते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने आज गैंगस्टर से राजनेता बने अरुण गवली की समयपूर्व रिहाई पर रोक लगाने के अपने पिछले आदेश की “पुष्टि” की, जो हत्या के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ के 5 अप्रैल के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाने वाले अपने 3 जून के आदेश को निरपेक्ष कर दिया और अपीलों पर सुनवाई 20 नवंबर को तय की।

हाईकोर्ट ने राज्य के अधिकारियों को 2006 की छूट नीति के तहत गवली की समयपूर्व रिहाई के आवेदन पर विचार करने का निर्देश दिया था।

पीठ ने कहा, “हम कोई अंतरिम राहत देने के लिए इच्छुक नहीं हैं। हमारे द्वारा दी गई अंतरिम रोक की पुष्टि की जाती है। अपीलों पर सुनवाई 20 नवंबर को होगी।”

शुरुआत में, महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राजा ठाकरे ने दलील दी कि गवली के खिलाफ हत्या के करीब 10 मामलों सहित 46 से अधिक मामले दर्ज हैं।

शीर्ष अदालत ने वरिष्ठ वकील से पूछा कि क्या गवली ने पिछले पांच से आठ सालों में कुछ किया है।

वरिष्ठ अधिवक्ता राजा ठाकरे ने जवाब दिया कि गैंगस्टर 17 साल से अधिक समय से सलाखों के पीछे है।

इसके बाद पीठ ने पूछा कि क्या वह सुधर गया है या नहीं। पीठ ने कहा, “जब वह सलाखों के पीछे होगा तो समाज को कैसे पता चलेगा? वह 72 साल का है।”

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हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत दोषियों को छूट के लिए कम से कम 40 साल की सजा काटनी होती है। यह 2015 की नीति के अनुसार है।

अरुण गवली की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता नित्या रामकृष्णन ने कहा कि मामले में अन्य सह-आरोपियों को जमानत दी गई है और बॉम्बे हाई कोर्ट ने समय से पहले रिहाई देकर सही किया है।

उन्होंने कहा, “राज्य सरकार ने अपनी छूट नीति (2015 में) बदल दी है, लेकिन माननीय न्यायाधीशों ने माना है कि वह नीति लागू होगी जो उस समय लागू थी जब उसे दोषी ठहराया गया था। 2006 की नीति तब से लागू होगी जब से उसे 2009 में दोषी ठहराया गया था। यह नीति उम्र और शारीरिक दुर्बलता के आधार पर छूट की अनुमति देती है।” इस मौके पर, पीठ ने टिप्पणी की, “लेकिन मैडम आपको पता होना चाहिए कि हर कोई अरुण गवली नहीं है। फिल्म ‘शोले’ में एक मशहूर संवाद है, ‘सो जा बेटा, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। यह यहां एक मामला हो सकता है’।”

गवली की स्वास्थ्य स्थिति के बारे में विस्तार से बताते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता नित्या रामकृष्णन ने अदालत को बताया कि वह हृदय रोग से पीड़ित है और उसके फेफड़े में खराबी है। इस पर, महाराष्ट्र सरकार के वकील ने कहा कि ऐसा 40 वर्षों तक लगातार धूम्रपान करने के कारण हुआ है। वरिष्ठ अधिवक्ता नित्या रामकृष्णन ने जवाब दिया, “तो क्या हुआ, आप उसे इस वजह से अंदर नहीं रख सकते। उस पर धूम्रपान का कोई मुकदमा नहीं चल रहा है। सलाहकार बोर्ड ने प्रमाणित किया है कि वह अपनी उम्र के हिसाब से कमज़ोर है, इसलिए 2006 की नीति लागू होगी क्योंकि उसे तब दोषी ठहराया गया था। 2015 की बाद की नीति लागू नहीं हो सकती।”

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3 जून को, सर्वोच्च न्यायालय ने बॉम्बे उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ के 5 अप्रैल के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी। पीठ ने गवली की उस याचिका को स्वीकार कर लिया था जिसमें 31 अगस्त, 2012 को उसकी दोषसिद्धि की तिथि पर 10 जनवरी, 2006 की छूट नीति के कारण उसे समय से पहले रिहा करने के लिए राज्य सरकार को निर्देश देने की मांग की गई थी।

मुंबई के शिवसेना पार्षद कमलाकर जामसांडेकर की 2007 में हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहे गवली का दावा है कि उसने 2006 की नीति की सभी शर्तों का पालन किया है। गवली ने दलील दी है कि उसकी उम्र अधिक है और मेडिकल बोर्ड ने उसे कमज़ोर घोषित किया है, जिससे वह छूट नीति का लाभ उठाने का पात्र है।

बायकुला के एक इलाके दगड़ी चॉल से प्रसिद्धि पाने वाले गवली अखिल भारतीय सेना के संस्थापक हैं। वह 2004-2009 तक मुंबई की चिंचपोकली सीट से विधायक रहे।

उन्हें 2006 में गिरफ्तार किया गया था और उन पर जमसांडेकर की हत्या का मुकदमा चलाया गया था। अगस्त 2012 में मुंबई की एक सत्र अदालत ने उन्हें इस मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उन पर 17 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

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