ट्रेडमार्क उल्लंघन मामले में कोर्ट ने पाया की प्रतिवादी के कृत्य धोखे और छल से भरे थे, दिल्ली HC ने वादी को पांच लाख रुपये हर्जाना और लागत के भुगतान करने का दिया आदेश

ट्रेडमार्क उल्लंघन मामले में कोर्ट ने पाया की प्रतिवादी के कृत्य धोखे और छल से भरे थे, दिल्ली HC ने वादी को पांच लाख रुपये हर्जाना और लागत के भुगतान करने का दिया आदेश

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश VIII नियम 10 और धारा 151 के साथ आदेश XXIII-A के तहत आवेदन, आईपीआर मुकदमे में वादी ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दायर किया, जिसमें एक सारांश निर्णय के माध्यम से मुकदमे की डिक्री की मांग की गई।

संक्षिप्त तथ्य-

वादी ने पिछले दो वित्तीय वर्षों में लगातार 600 करोड़ रुपये से अधिक की बिक्री की है और पिछले पांच वित्तीय वर्षों में विज्ञापनों और प्रचार पर 2 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए हैं। नियमित बाजार सर्वेक्षण के दौरान, वादी को प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा बेचे जा रहे उल्लंघनकारी उत्पादों का पता चला, जिसने 24.05.2023 को वादी से लिखित माफी मांगी और खुलासा किया कि उल्लंघनकारी सामान निर्माता प्रतिवादी संख्या 2 से खरीदे गए थे, जो 176, दूसरी मंजिल, नेब साड़ी इग्नू रोड, दक्षिण दिल्ली-110068 से अपना व्यवसाय संचालित करता है। चूंकि प्रतिवादी संख्या 1 वादी के उप-डीलरों में से एक था, इसलिए उसे वादी के ट्रेडमार्क प्रकाश और अन्य प्रकाश फॉर्मेटिव मार्क की अच्छी प्रतिष्ठा और सद्भावना का पता था और लेखन और फ़ॉन्ट आदि का तरीका जनता/उपभोक्ता/वितरक द्वारा विशेष रूप से वादी के साथ जोड़ा जाता है। चूंकि, 08.07.2023 को लिखित माफी के बावजूद, प्रतिवादी संख्या 1 ने उल्लंघनकारी सामान बेचना जारी रखा, इसलिए वादी ने वर्तमान मुकदमे के माध्यम से इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

वादी ने दो प्रतिवादियों के खिलाफ पंजीकृत ट्रेडमार्क के उपयोग और माल को पास करने के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा की मांग करते हुए मुकदमा दायर किया था। बाजार सर्वेक्षण के दौरान, वादी ने पाया कि प्रतिवादी संख्या 1, जो वादी का ही उप-व्यापारी था, प्रतिवादी संख्या 2 से खरीदे गए उल्लंघनकारी माल को बेच रहा था।

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इसके अलावा, चूंकि प्रतिवादी संख्या 2 समान रूप से समान व्यवसाय में लगा हुआ है, इसलिए वह समान रूप से समान व्यापार चैनल का उपयोग और संचालन करने के साथ-साथ समान रूप से समान ग्राहकों के समूह को वादी के समान समान उत्पादों की आपूर्ति, पेशकश और बिक्री करने के लिए बाध्य है। उपरोक्त सभी बातें सभी के बीच बहुत अधिक धोखे और भ्रम का कारण बनने जा रही हैं, जिसमें आम जनता भी शामिल है क्योंकि यह प्रतिबिंबित हो सकता है कि प्रतिवादी संख्या 2 और उसके आरोपित उत्पाद वादी के घर से आ रहे हैं और/या वे वादी के लिए और उसकी ओर से काम कर रहे हैं। प्रतिवादी संख्या 2 ने उचित सेवा के बावजूद न तो उपस्थित होने और न ही अपना लिखित बयान दाखिल करने का विकल्प चुना है, जो आगे दर्शाता है कि उसके पास वादी के मामले का मुकाबला करने के लिए कोई बचाव और/या मामला नहीं था।

उच्च न्यायालय की टिप्पणियां और निर्णय-

वादी ने पीठ को अवगत कराया कि उसने प्रतिवादी संख्या 1 के साथ समझौता कर लिया है। और प्रार्थना की कि प्रतिवादी संख्या 2 के खिलाफ सारांश निर्णय पारित किया जा सकता है। पीठ ने प्रतिवादी संख्या 2 के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही की और इस निष्कर्ष पर पहुंची कि प्रतिवादी संख्या 2 के कृत्य “धोखे और छल से भरे हुए थे।” न्यायालय ने पाया कि प्रतिवादी संख्या 2 ने वादी के चिह्न के हर एक विवरण की नकल की थी, जिसमें रंग, लेखन शैली और समान वस्तुओं पर चिह्न लगाना शामिल था।

न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी ने कहा कि, “इसलिए, उपरोक्त के आलोक में, इस न्यायालय की राय है कि प्रतिवादी संख्या 2 के पास दावे का सफलतापूर्वक बचाव करने की कोई वास्तविक संभावना नहीं है और साथ ही कोई अन्य सम्मोहक कारण नहीं है कि मौखिक साक्ष्य दर्ज किए जाने से पहले वर्तमान मुकदमे का निपटारा क्यों न किया जाए। इस न्यायालय के पास ऐसा करने का कोई कारण और/या अवसर नहीं है। सु-काम पावर सिस्टम्स लिमिटेड बनाम कुंवर सचदेव, 2019 एससीसी ऑनलाइन डेल 10764, क्रिश्चियन लुबोटिन सास बनाम अबूबकर, 2018 एससीसी ऑनलाइन डेल 9185 और ब्राइट एंटरप्राइजेज (पी) लिमिटेड बनाम एमजे बिज़क्राफ्ट एलएलपी, 2017 एससीसी ऑनलाइन डेल 6394 में इस न्यायालय की समन्वय पीठों द्वारा लगातार यही दृष्टिकोण अपनाया गया है।”

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कोर्ट ने कहा की हालाँकि, चूँकि प्रतिवादी संख्या 2 अब उपस्थित नहीं हो रहा है और उसने लाभ का कोई लेखा-जोखा प्रस्तुत नहीं किया है, इसलिए शिकायत की प्रार्थना 56 (ii) और (iii) में मांगी गई राहत प्रदान नहीं की जा सकती।

उपरोक्त तथ्यों से यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रतिवादी संख्या 2 ट्रेडमार्क ‘प्रकाश’, ‘प्रकाश गोल्ड’ को अपनाने और उपयोग करने का दोषी है। इसलिए, वादी को धारा 35 के तहत क्षतिपूर्ति और लागत तथा धारा 35ए के तहत विशेष लागत के रूप में 5,00,000/- रुपये (केवल पांच लाख रुपये) का भुगतान प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा चार सप्ताह की अवधि के भीतर किया जाना चाहिए।

तदनुसार न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 2 के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की राहत प्रदान की और वादी को हर्जाना और लागत का भुगतान करने का आदेश दिया।

वाद शीर्षक – मेसर्स प्रकाश पाइप्स लिमिटेड बनाम मेसर्स जायसवाल ट्रेडर्स इसके मालिक श्री चंदन जायसवाल एवं अन्य के माध्यम से।

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