शीर्ष अदालत ने फैसले में व्यभिचारिणी, जैविक यौन संबंध, संबंध, गृहिणी, अविवाहित मां जैसे शब्दों के इस्तेमाल से बचने को कहा, जारी की हैंडबुक

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भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आज ‘लैंगिक रूढ़िवादिता का मुकाबला’ पर एक पुस्तिका जारी की, जिसमें न्यायिक निर्णय लेने और लेखन में हानिकारक लिंग रूढ़िवादिता, विशेष रूप से महिलाओं के बारे में, के उपयोग से बचने के बारे में मार्गदर्शन दिया गया है। शीर्ष न्यायालय की वेबसाइट पर प्रकाशित हैंडबुक का उद्देश्य हानिकारक रूढ़िवादिता, विशेष रूप से महिलाओं के लिए पूर्वाग्रहपूर्ण रूढ़िवादिता के उपयोग के खिलाफ जागरूकता बढ़ाना है, यह बताना है कि रूढ़िवादिता क्या हैं और न्यायाधीशों को ऐसी रूढ़िवादिता की पहचान करने और उनसे बचने में मदद करना है।

महिलाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी पहल की है। महिलाओं को लेकर कानूनी दलीलों और फैसलों में स्टीरियोटाइप शब्दों का इस्तेमाल नहीं होगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने न्यायिक फैसलों में लैंगिक रूढ़िवादिता खत्म करने के लिए हैंडबुक लॉन्च की। जजों और कानूनी बिरादरी को समझाने और महिलाओं को लेकर रूढ़िवादी शब्दों के इस्तेमाल से बचने के लिए ‘ ‘लैंगिक रूढ़िवादिता का मुकाबला’ पुस्तिका जारी की। पिछले फैसलों में महिलाओं के लिए इस्तेमाल शब्दों को भी बताया।

CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा- ये शब्द अनुचित हैं और अतीत में जजों द्वारा इसका इस्तेमाल किया गया है। हैंडबुक का इरादा आलोचना करना या निर्णयों पर संदेह करना नहीं है, बल्कि केवल यह दिखाना है कि अनजाने में कैसे रूढ़िवादिता का इस्तेमाल किया जा सकता है। विशेष रूप से महिलाओं के खिलाफ हानिकारक रूढ़िवादिता के उपयोग के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए ये हैंडबुक जारी की जा रही है। इसका उद्देश्य यह बताना है कि रूढ़िवादिता क्या है।

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यह कानूनी चर्चा में महिलाओं के बारे में रूढ़िवादिता के बारे में है। यह अदालतों द्वारा उपयोग की जाने वाली रूढ़िवादिता की पहचान करती है। यह न्यायाधीशों को उस भाषा को पहचानने से बचने में मदद करेगी, जो रूढ़िवादिता की ओर ले जाती है। यह उन बाध्यकारी निर्णयों पर प्रकाश डालती है, जिन्होंने इसे उजागर किया है।

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने घोषणा की कि सुप्रीम कोर्ट ने “लैंगिक रूढ़िवादिता से निपटने पर एक हैंडबुक” तैयार की है। यह न्यायाधीशों और कानूनी समुदाय को कानूनी चर्चा में महिलाओं के बारे में रूढ़िवादिता को पहचानने, समझने और उसका मुकाबला करने में सहायता करने के लिए है। ये सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट पर अपलोड होगी।

उदाहरण के लिए, गलत शब्द ‘व्यभिचारिणी’ ‘Adulteress’ के लिए पसंदीदा भाषा ‘महिला जो विवाहेतर यौन संबंधों में लिप्त है’ है; गलत शब्द ‘जैविक लिंग/जैविक पुरुष/जैविक महिला’ ‘Biological sex/biological male/biological female’ के लिए पसंदीदा भाषा ‘जन्म के समय निर्दिष्ट लिंग’ है; गलत शब्द ‘लड़का/लड़की का जन्म’ ‘Born a girl/boy’ के लिए पसंदीदा भाषा ‘जन्म के समय महिला/पुरुष नियुक्त’ है; गलत शब्द के लिए; ‘रखैल रखना/रखना’ पसंदीदा भाषा है ‘वह महिला जिसके साथ किसी पुरुष ने विवाह के बाहर रोमांटिक या यौन संबंध बनाए हों’; ग़लत शब्द ‘वेश्या’ ‘Prostitute’ के लिए पसंदीदा भाषा ‘सेक्स वर्कर’ है; गलत शब्द ‘अविवाहित माँ’ ‘Unwed Mother’ के लिए पसंदीदा भाषा ‘माँ’ है और ऐसे कई शब्द हैं।

शीर्ष अदालत ने हैंडबुक में आशा व्यक्त की है कि यह “कानूनी पेशे के भीतर बदलाव के लिए उत्प्रेरक होगा, जो भारतीय न्यायपालिका को प्रत्येक व्यक्ति की अंतर्निहित गरिमा और अद्वितीय प्रकृति की मान्यता के साथ निष्पक्ष रूप से अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित करेगा”।

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