अप्राकृतिक यौन कृत्य मामले में HC ने कहा कि वैवाहिक संबंध के दौरान पति द्वारा अपनी पत्नी पर किसी भी कृत्य को बलात्कार नहीं माना जा सकता, पति पर लगाए गए आरोपों से किया बरी

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Unnatural Sexual Act Case – मध्य प्रदेश हाईकोर्ट Madhya Pradesh High Court की इंदौर बेंच ने अप्राकृतिक यौन कृत्य मामले Unnatural Sexual Act Case में बड़ा फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने पत्नी द्वारा पति पर लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया है. हाईकोर्ट ने मौजूदा कानूनी प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा कि वैवाहिक संबंध बरकरार रहने के दौरान पति द्वारा अपनी पत्नी पर किसी भी कृत्य को बलात्कार नहीं माना जा सकता है. कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में सहमति का कोई महत्व नहीं रह जाता है, बशर्ते पत्नी की उम्र 15 साल से कम की ना हो.

ज्ञात हो कि हाईकोर्ट का यह फैसला 31 वर्षीय पत्नी द्वारा 40 साल के पति पर लगाए गए आरोपों पर आया है. वर्ष 2023 में महिला ने अपने पति के खिलाफ मंदसौर जिले में FIR एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें पति और ससुराल पक्ष पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था. जिसके बाद पति ने एफआईआर रद्द करने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.

हाईकोर्ट ने इन धाराओं को हटाया-

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट इंदौर बेंच के न्यायमूर्ति प्रेमनारायण सिंह ने 40 वर्षीय व्यक्ति की याचिका 28 मई को आंशिक तौर पर मंजूर की थी, जिसमें उसने अपनी पत्नी की पिछले साल दर्ज कराई गई एफआईआर को रद्द करने की गुहार की थी. अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों पर गौर करने के बाद एफआईआर से आईपीसी की धारा 377 (अप्राकृतिक कृत्य) के साथ ही धारा 294 (गाली-गलौज) और धारा 506 (धमकी देना) के आरोपों को भी रद्द कर दिया. हालांकि, हाईकोर्ट ने धारा 498-ए (किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता) के इल्जाम को बरकरार रखा है.

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फैसला सुनाते हुए एकल पीठ ने स्पष्ट किया कि उसके इस आदेश में उसका कोई भी नजरिया या टिप्पणी गुण-दोष के आधार पर कानूनी प्रावधानों के मुताबिक फैसला करने में उस निचली अदालत के लिए किसी भी रूप में बंधनकारी नहीं होगी जो इस मामले की सुनवाई कर रही है.

महिला द्वारा ये आरोप लगाए गए थे-

महिला ने पति के खिलाफ मंदसौर जिले में 2023 के दौरान एफआईआर दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि उसके पति और ससुराल पक्ष के लोगों ने 20 लाख रुपये के दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया. महिला ने यह आरोप भी लगाया था कि उसके पति ने उसके साथ वर्ष 2022 में अप्राकृतिक यौन कृत्य किया जिस कारण उसे संक्रमण हो गया और उसे अपना इलाज कराना पड़ा.

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