अपीलीय अदालत के लिए लंबित अपील के दौरान स्वीकृत अपील में अंतरिम राहत देना अनिवार्य है: इलाहाबाद उच्च न्यायालय

अपीलीय अदालत के लिए लंबित अपील के दौरान स्वीकृत अपील में अंतरिम राहत देना अनिवार्य है: इलाहाबाद उच्च न्यायालय

“कोई भी अपील के लंबित रहने के दौरान झूलते पेंडुलम को झूलते रहने की अनुमति नहीं दे सकता।” कोर्ट ने आगे कहा कि जुर्माना जमा न करने की स्थिति में जमानत आदेश का स्वत: रद्द होना दंडात्मक और कानून के खिलाफ है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ ने एक मामले की सुनवाई पर कहा कि अपीलीय अदालत के लिए लंबित अपील के दौरान स्वीकृत अपील में अंतरिम राहत देना अनिवार्य है।

“कोई भी अपील के लंबित रहने के दौरान झूलते पेंडुलम को झूलते रहने की अनुमति नहीं दे सकता।” कोर्ट ने आगे कहा कि जुर्माना जमा न करने की स्थिति में जमानत आदेश का स्वत: रद्द होना दंडात्मक और कानून के खिलाफ है।

न्यायमूर्ति शमीम अहमद की सिंगल बेंच ने कहा, “अपीलीय अदालत ने अपीलकर्ता/याचिकाकर्ता के स्थगन आवेदन को खारिज करते हुए कानूनी गलती की है, जिसके द्वारा अपीलकर्ता/याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए 4,00,000/- रुपये के जुर्माने पर रोक लगाने की प्रार्थना की गई थी। ट्रायल कोर्ट द्वारा उसे परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत दोषी ठहराते हुए अपीलीय अदालत के समक्ष अपीलकर्ता/याचिकाकर्ता द्वारा की गई अपील के निपटान तक की सजा सुनाई गई।”

याचिकाकर्ता के तरफ से अधिवक्ता लाल बहादुर खान ने याची का प्रतिनिधित्व किया, जबकि प्रतिवादी की ओर से एडिशनल गवर्नमेंट अधिवक्ता हरि शंकर बाजपेयी उपस्थित हुए।

याचिकाकर्ता को, परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (NI Act) की धारा 138 के तहत एक चेक अनादरण मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषी ठहराया गया और जुर्माना लगाया गया, बाद में उसने जमानत और जमा किए जाने वाले जुर्माने पर रोक लगाने के लिए एक वैधानिक अपील दायर की।

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याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि अपील स्वीकार होने के बावजूद अपीलीय अदालत ने स्थगन आदेश जारी करने से इनकार कर दिया। यह तर्क दिया गया कि अधिनियम की धारा 148 के अनुसार, अपीलीय न्यायालय के पास किसी पक्ष को एक निर्धारित अवधि के भीतर ट्रायल कोर्ट द्वारा निर्धारित जुर्माने या मुआवजे का न्यूनतम बीस प्रतिशत राशि जमा करने का आदेश देने का अधिकार था।

उच्च न्यायालय ने चर्चा की कि परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (NI Act) की धारा 148(2) में प्रावधान है कि उप-धारा (1) में निर्दिष्ट राशि आदेश की तारीख से साठ दिनों के भीतर या तीस दिनों से अधिक की अवधि के भीतर जमा की जाएगी। अपीलार्थी द्वारा पर्याप्त कारण बताये जाने पर न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया।

कोर्ट ने कहा कि अपीलीय अदालत ने याचिकाकर्ता की अपील स्वीकार कर ली थी और जमानत याचिका भी स्वीकार कर ली थी, लेकिन अपील स्वीकार करने के बावजूद, उसने जुर्माना जमा करने के संदर्भ में लगाए गए आदेश के स्थगन और संचालन को गलती से खारिज कर दिया।

नतीजतन, उच्च न्यायालय ने विवादित आदेश को संशोधित करते हुए याचिकाकर्ता को फैसले की तारीख से साठ दिनों के भीतर ट्रायल कोर्ट द्वारा लगाए गए जुर्माने का बीस प्रतिशत जमा करने का निर्देश दिया। इसके अलावा, अदालत ने याचिकाकर्ता को अपीलीय अदालत द्वारा दी गई जमानत जारी रखने की पुष्टि की।

तदनुसार, उच्च न्यायालय ने याचिका का निपटारा कर दिया।

वाद शीर्षक – मंगला प्रसाद सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य।
वाद संख्या – तटस्थ उद्धरण 2024 एएचसी-एलकेओ 26822

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