केजरीवाल ने कहा ‘केस में मेरा चार बार नाम आया’, ‘मुझे किसी कोर्ट ने दोषी नहीं पाया’, अदालत ने केजरीवाल की रिमांड 1 अप्रैल तक दी बढ़ा

केजरीवाल ने कहा ‘केस में मेरा चार बार नाम आया’, ‘मुझे किसी कोर्ट ने दोषी नहीं पाया’, अदालत ने केजरीवाल की रिमांड 1 अप्रैल तक दी बढ़ा

  • कोर्ट में केजरीवाल की दलीलें, लेकिन लिखित बयान से इंकार
  • केजरीवाल का अपने फोन का पासवर्ड देने से इंकार ED का कहना पासवर्ड ब्रेक कर देंगे
  • ईडी ने 25 हजार पन्नों की चार्जशीट दायर की है

Delhi Excise Policy Scam : दिल्ली के शराब नीति केस में गिरफ्तार किए गए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गुरुवार दोपहर ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया. ईडी ने रिमांड बढ़ाने का आग्रह किया. केजरीवाल ने कोर्ट में अपनी भी दलील रखी. इसके बावजूद केजरीवाल को कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली. अदालत ने केजरीवाल की रिमांड 1 अप्रैल तक बढ़ा दी है.

दिल्ली के मुख्यमंत्री और AAP संयोजक अरविंद केजरीवाल को गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय ने स्पेशल कोर्ट में पेश किया. यहां ईडी ने फिर केजरीवाल की सात दिन की हिरासत मांगी है. ईडी का कहना था कि केजरीवाल पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं. उनका एक अन्य आरोपी से आमना-सामना करवाना है.

वहीं, अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी पर सवाल उठाए थे. उन्होंने पूछा- मुझे गिरफ्तार क्यों किया गया है? मेरे खिलाफ कोई आरोप नहीं है. क्या मेरी गिरफ्तारी के लिए कोई पर्याप्त आधार है? किसी कोर्ट ने अब तक मुझे दोषी नहीं माना है, फिर मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया है? मेरे खिलाफ कोई आरोप नहीं है. इसके बावजूद केजरीवाल को कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली. अदालत ने केजरीवाल की रिमांड 1 अप्रैल तक बढ़ा दी है.

बता दें कि दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. केजरीवाल को कोर्ट ने सात दिन की कस्टडी में भेजा था. आज उनकी कस्टडी समाप्त होने जा रही थी. इस पर ईडी ने उन्हें दिल्ली की राउज एवेंन्यू स्थित विशेष अदालत में पेश किया. कोर्ट ने केजरीवाल की रिमांड 4 दिनों के लिए और बढ़ा दी. अब ईडी को अब केजरीवाल की रिमांड 1 अप्रैल तक मिल गई है.

‘केस में मेरा चार बार नाम आया’

कोर्ट में अरविन्द केजरीवाल ने यह भी कहा, अच्छे माहौल में मुझसे पूछताछ हुई है. केस में मेरा नाम सिर्फ चार बार आया है. वहीं, ईडी ने कोर्ट में कहा कि पूछताछ के दौरान केजरीवाल के बयान दर्ज किए गए हैं. हम चाहते हैं कि केजरीवाल का सामना दीपक चागेला (गोवा के AAP नेता) से कराया जाए. ईडी ने अरविंद केजरीवाल की सात दिन की रिमांड की मांग की है.

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‘केजरीवाल से पूरी जानकारी लेना चाहते हैं’

ईडी का कहना था कि हम मामले के बारे में पूरी जानकारी करना चाहते हैं. वो जानबूझकर जानकारी और अपना आईटीआर साझा नहीं कर रहे हैं. ईडी इससे पहले दीपक चागेला का बयान दर्ज कर चुकी है.

‘मुझे किसी कोर्ट ने दोषी नहीं पाया’

वहीं, केजरीवाल का कहना है कि ये मामला फिलहाल दो साल से चल रहा है. अभी तक किसी भी कोर्ट ने मुझे दोषी नहीं पाया है. CBI ने 31 हजार पेजों की चार्जशीट दायर की है. ईडी ने 25 हजार पन्नों की चार्जशीट दायर की है. अब तक चार बयानों में मेरा नाम आया है. केजरीवाल ने उन बयानों को पढ़कर सुनाया, जिनमें उनका नाम लिया गया है.

‘हम सारी चीजें कोर्ट को बताना चाहते हैं’

केजरीवाल ने पूछा, मुझे गिरफ्तार क्यों किया गया? क्या ये बयान एक मौजूदा सीएम को गिरफ्तार करने के लिए काफी है. केजरीवाल का कहना था कि रिमांड फेस करने में दिक्कत नहीं है. हम सारी चीजें कोर्ट को बताना चाहते हैं. उन्होंने शरत चंद्र रेड्डी की कंपनी अरबिंद फार्मा के इलेक्टोरल बॉन्ड का जिक्र भी किया.

केजरीवाल ने एमएसआर (मगुंटा रेड्डी, केस में सरकारी गवाह) का बयान पढ़ते हुए कहा कि, ‘वो शाम 4:30 बजे मुझसे मिलने आए. वो दिल्ली में अपना धर्मार्थ संगठन खोलना चाहते थे और जमीन मांगी, मैंने कहा कि मैं एलजी को भेजूंगा. उसी दिन ईडी का छापा पड़ा और उन्होंने मामले को गलत ढंग से पेश किया. एमएसआर और उसके बेटे ने ईडी के सामने 6 बयान दिए हैं, लेकिन ईडी ने सिर्फ 7वें बयान का इस्तेमाल किया है. शरत रेड्डी ने 9 बयान दिए, लेकिन किसी में भी मेरा नाम नहीं था.

‘आप लिखित में बयान क्यों नहीं देते?’

इस पर कोर्ट ने कहा, आप लिखित में बयान क्यों नहीं दे रहे हैं. वहीं, ASG ने भी केजरीवाल के बोलने पर आपत्ति जताई. कोर्ट ने कहा, आप लिखित में बयान क्यों नहीं देते हैं. क्या आप अपने बयान को लिखित में दे सकते हैं ताकि ये कोर्ट कार्रवाई का हिस्सा बन सके.

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‘घुमा फिरा कर जवाब दे रहे केजरीवाल’

ईडी की तरफ से पेश हुए ASG राजू ने कहा कि केजरीवाल के बयान दर्ज किए गए हैं. वो सवालों के सीधे-सीधे जवाब नहीं दे रहे हैं. जो डिजिटल डेटा मिला है, उसको भी एग्जामिन किया जा रहा है. कुछ लोगों को गोवा से बुलाया गया है, जिनसे आमने-सामने बैठाकर बयान दर्ज करना है.

‘जज ने केजरीवाल के वकील से कहा, अपनी आवाज धीमी करो’

ईडी का कहना था कि केजरीवाल ने जो बयान दिए हैं, उनका एग्जामिन किया जाना जरूरी है. उन्हें जांच में सहयोग करना होगा. वहीं, वकील रमेश गुप्ता ने कहा, मैं ईडी को जवाब देना चाहता हूं. इस पर जज ने कहा, आपके मुवक्किल (केजरीवाल) द्वारा पहले ही दलीलें दी जा चुकी हैं. रमेश गुप्ता का कहना था कि मैं ईडी के एप्लिकेशन का विरोध करना चाहता हूं. जज ने गुप्ता को टोका और कहा, कृपया अपनी आवाज धीमी करें. रमेश गुप्ता ने आगे कहा, गिरफ्तारी क्यों की गई?

जाने आज अदालत में क्या-क्या जबाव सवाल हुए?

  • केजरीवाल ने कहा कि हम ईडी अधिकारियों का धन्यवाद देना चाहता हूं. हम सहयोग कर रहे हैं. ये केस दो-ढाई साल से चल रहा है. मैं कुछ बोलना चाहता हूं. कोर्ट ने इजाजत दी.
  • मेरा नाम क्यों आया, ये बताना चाहूंगा. मुझे गिरफ्तार किया गया. ना किसी कोर्ट में मुकदमा चला. 31000 पेज की चार्जशीट फाइल हो चुकी है. टोका-टोकी होने पर केजरीवाल ने कहा- मुझे बोलने दीजिए. मेरा नाम चार जगह आया. सी अरविंद ने मेरे घर पर सिसोदिया को डॉक्यूमेंट्स दिए- ये आरोप है. मेरे घर सैकड़ों लोग आते हैं. क्या इस आरोप में मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है?
  • कोर्ट ने कहा कि आप लिखित में बयान दीजिए.
    -केजरीवाल ने आगे कहा, दूसरा मंगुटा श्रीनिवासन के बारे में कहना चाहेंगे. वो मेरे घर जमीन की बात करने आए थे कि हम ट्रस्ट खोलना हैं. हमने कहा- आप प्रस्ताव दीजिए. हम एलजी को देंगे. फिर ईडी ने श्रीनिवास के घर छापा डाला और जब बेटा गिरफ्तार हुआ तो बाप टूट गया.
  • केजरीवाल – श्रीनिवास जब स्टेटमेंट बदल देते हैं तो जमानत मिल जाती है. ईडी का मकसद हमें फंसाना था.
  • ईडी की 25000 पेज की फाइल है, उसमें केजरीवाल के खिलाफ वाला स्टेटमेंट लगाया जाता है. फेवर वाला नहीं. राघव मंगुटा के सात स्टेटमेंट हुए. 6 में मेरा नाम नहीं, सातवें में जब मेरे खिलाफ बयान देते हैं तो जमानत मिल जाती है.
  • शराब घोटाले का पैसा कहां है? 100 करोड़ का आरोप लगाया जा रहा है. जस्टिस संजीव खन्ना का ऑर्डर है, जिसमें कहा गया कि मामला संदेहास्पद है. जो रिश्वत की बात की, वो संदेह में है. शरत रेड्डी के 9 स्टेटमेंट हुए. 8 में मेरे खिलाफ नहीं बोलता. जब 9वें में मेरे खिलाफ बोलता है तो उसे जमानत मिल जाती है.
  • ईडी के जांच के दो मकसद हैं- स्मोक क्रिएट करना और धमकी देकर पैसा इकट्ठा करना. शरत रेडी ने 55 करोड़ का चंदा दिया. ईडी का मकसद है कि AAP पार्टी को खत्म करना.
  • 55 करोड़ देने के बाद शरत रेड्डी को बेल दिया. अरेस्ट होने के बाद बीजेपी को 55 करोड़ का चंदा शरत रेड्डी ने दिया. जांच का मकसद था पैसा वसूल करना. स्मोक स्क्रीन क्रिएट करना और AAP को क्रश करना.
  • इलेक्टोरल बॉन्ड की कॉपी कोर्ट को दीजिए. जितना दिन ईडी अपनी कस्टडी में चाहे- रखे. हम जांच के लिए तैयार हैं.
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वाद शीर्षक – प्रवर्तन निदेशालय बनाम अरविंद केजरीवाल

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