मुंबई की एक अदालत ने बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी देने के मामले में कथित संलिप्तता के आरोप में छत्तीसगढ़ के वकील फैजान खान को गुरुवार को चार दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया।
मुंबई पुलिस ने 12 नवंबर को फैजान खान को रायपुर से गिरफ्तार किया था। छत्तीसगढ़ की एक अदालत से उसकी ट्रांजिट रिमांड हासिल करने के बाद उसे मुंबई लाया गया।
इसके बाद, तत्कालीन अज्ञात कॉलर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 308(4) (मृत्यु या गंभीर चोट की धमकी सहित जबरन वसूली) और 351(3)(4) (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया।
बाद में फोन करने वाले की पहचान फैजान खान के रूप में हुई और पता चला कि वह रायपुर का रहने वाला है।
गिरफ्तारी से पहले फैजान खान ने मिडिया को बताया था कि 2 नवंबर को उनका फोन चोरी हो गया था और उन्होंने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी।
मुंबई पुलिस ने गुरुवार को आरोपी को बांद्रा की एक अदालत में पेश किया और मामले में आगे की जांच के लिए सात दिन की हिरासत मांगी।
फैजान के वकीलों ने तर्क दिया कि कथित धमकी भरे कॉल से पहले ही उसका फोन चोरी हो गया था।
मुंबई पुलिस ने मामले की जांच तब शुरू की जब बांद्रा पुलिस स्टेशन को फैजान खान के फोन से एक फोन आया जिसमें अभिनेता से 50 लाख रुपये की फिरौती मांगी गई।
फोन करने वाले ने यह भी धमकी दी कि वह शाहरुख खान को जान से मार देगा।
पूछताछ के लिए पेश न होने पर फैजान को बाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को 18 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया।